DDA Flats Booking: दिल्ली में सरकार दे रही 10 लाख का घर, कीमत भी 2 महीने बाद चुकाने की सुविधा

दिल्ली में घर खरीदने का सपना देख रहे हैं तो बता दें कि अपना सस्ता घर आवास योजना के तहत DDA Flats की बुकिंग जोर शोर से चालू है. आपको इन घरों को खरीदने के लिए 2 महीने तक वक्त भी दिया जा रहा है.

दिल्ली में घर खरीदने का सपना देख रहे हैं तो बता दें कि अपना सस्ता घर आवास योजना के तहत DDA Flats की बुकिंग जोर शोर से चालू है. आपको इन घरों को खरीदने के लिए 2 महीने तक वक्त भी दिया जा रहा है.

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Dheeraj Sharma
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DDA Flats 2025 two month time for payment

DDA Flats Booking: राष्ट्रीय राजधानी में घर लेने का सपना देख रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है. दरअसल दिल्ली सरकार की ओर से बहुत कम कीमत पर आवास दिए जा रहे हैं. सरकार की ओर से चलाई जा रही अपना घर आवास योजना के तहत दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में घर बेचे जा रहे हैं. खास बात यह है कि इन घरों की कीमत 10 लाख रुपए से लेकर 1.2 करोड़ रुपए तक है. यही नहीं सरकार घर खरीदने पर 25 फीसदी तक की छूट भी दे रही है. यही नहीं इसके अलावा भी कई तरह की सुविधाएं और छूट घर खरीदने पर मिल रही है. 

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कहां-कहां मिल रहे हैं घर

दिल्ली सरकार की अपना घर आवास योजना के तहत दिल्ली की तीन अलग-अलग लोकेशन पर घर उपबल्ध कराए जा रहे हैं. इनमें सिरसपुर, नरेला और लोकनायक पुरम प्रमुख रूप से शामिल हैं. इन लोकेशन पर EWS,LIG, MIG और HIG श्रेणी में घर उपलब्ध हैं. इनकी शुरुआती कीमत 11 लाख से है जो छूट के बाद 10 लाख के आस-पास उलब्ध हैं. ये ईडब्ल्यू श्रेणी के घर हैं. 

घर खरीदने के 60 दिन तक कीमत देने की छूट

अपना घर आवास योजना की सबसे खास बात यह है कि इसकी बुकिंग के बाद आप इसकी कीमत को अगले दो महीने तक चुकाने की चिंता से मुक्त हो जाते हैं. दरअसल डीडीए के ब्रॉशर के मुताबिक फ्लैट के दाम डिमांड-कम-अलॉटमेंट यानी DAL जारी होने की तारीख से 60 दिन के अंदर जमा करना होगी. इस दौरान किसी भी तरह का ब्याज नहीं लिया जाएगा. लेकिन 60 दिन के पेमेंट न करने पर आपको एक महीने का एक्स्ट्रा टाइम भी मिलेगा. हालांकि इस दौरान कुल बाकी राशि का 10 फीसदी इंटरेस्ट देना होगा. 

3 महीने से ज्यादा वक्त पर क्या होगा

डीडीए की मानें तो आपके भुगतान में अगर 3 महीने से ज्यादा वक्त यानी 90 दिन से भी ज्यादा दिन हो गए हैं तो कुछ खास परिस्थितियों में आपको पेमेंट के लिए और अतिरिक्त वक्त दिया जा सकता है. हालांकि इस दौरान 14 फीसदी की दर से आपको ब्याज चुकाना होगा. 90 दिन से अगर आप दो दिन लेट होते हैं तो आपको 10 फीसदी सालाना ब्याज देना होगा. 

अलॉटमेंट भी हो सकता है कैंसिल

90 दिन की अवधि बीत जाने के बाद पेमेंट में किसी भी तरह की देरी के चलते डीडीए की ओर से आपको अलॉटक किए गए फ्लैट को कैंसिल भी किया जा सकता है. इसके लिए किसी भी तरह की प्राथमिक सूचना की भी जरूरत नहीं होती है. हालांकि घबराने की बात नहीं है क्योंकि डीडीए ने फाइनेंस की भी व्यवस्था की हुई है. आप किसी भी नेशनल बैंक से अपने घर के लिए लोन की सुविधा ले सकते हैं.  

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