Rajya Sabha:राज्यसभा में आज खूब हंगामा हुआ. दरअसल, आज सदन के सीट नंबर 222 से नोटों की गड्डी मिली. यह सीट कांग्रेस सदस्य अभिषेक मनु सिंघवी की है. राज्यसभा के अध्यक्ष और उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि यह गंभीर मामला है. इसकी जांच होनी चाहिए. इन सबके बीच, सवाल आता है कि आखिर संसद में ऐसी क्या-क्या चीज है, जो सांसद अपने साथ लेकर नहीं जा सकते हैं.
संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के लिए साफ नियम हैं. इन नियमों के मुताबिक, सांसदों के अधिकारों और कर्तव्यों के साथ-साथ सदन की कार्रवाई का तरीका भी निर्धारित होता है. इसी निमय के अनुसार, संसद सदस्यों को सदन में कैश लेकर जाने की अनुमति नहीं है.
सांसद सदन में क्या-क्या चीजें लेकर जा सकते हैं?
सांसद केवल वही चीजें सदन में लेकर जा सकते हैं, जो सदन के संचालन से संबंधित है. जैसे- पेन, नोटबुक या फिर कोई दस्तावेज. इन सभी चीजों का इस्तेमाल संसद में किया जाता है. संसद की सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर सांसद अपने साथ केवल सुरक्षा संबंधी सामान सदन में लेकर जा सकते हैं. जैसे- पहचान पत्र. यह सभी सामान संसद भवन की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है.
सांसदों को ध्यान देना होगा कि वे केवल वही चीजें अंदर लेकर जा सकते हैं, जो सदन के कामकाज को प्रभावित न करें. उन्हें अपने व्यवहार में भी अनुशासन बनाकर रखना होता है. सासंद बिना अनुमति के सदन में कोई भी गैर जरुरी चीजें लेकर नहीं जा सकता है. अगर वह ऐसा करता है तो उसे चेतावनी दी जा सकती है या फिर उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है.
हेल्थ से जुड़ी चीजें लेकर जा सकते हैं.
सांसद अपने साथ कुछ व्यक्तिगत चीजें भी लेकर जा सकते हैं. जैसे- दवाइयां, पानी की बोतल आदि. यह वस्तुएं सांसदों के स्वास्थ्य से संबंधित इसलिए यह जरुरी है.