Big Relief: दिवाली से पहले योगी सरकार का बड़ा फैसला, एक ही पल में कर दिया बड़ी समस्या का समाधान, जश्न का माहौल

UP News:  अगर आप देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो ये खबर आपके बहुत काम की है. क्योंकि राज्य की योगी सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है.. इसे उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन (UPPCL)  के द्वारा बिजली उपभोक्ताओं को दिया दिवाली का तोहफा माना जा रहा है.

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Sunder Singh
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UP News:  अगर आप देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो ये खबर आपके बहुत काम की है. क्योंकि राज्य की योगी सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है.. इसे उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन (UPPCL)  के द्वारा बिजली उपभोक्ताओं को दिया दिवाली का तोहफा माना जा रहा है. क्योंकि अब बिजली कनेक्शन सहित कुल 17 कामों पर लगने वाली जीएसटी को पूर्णत: माफ कर दिया गया है. यानि अब बिजली संबंधी कामों के लिए आपको जीएसटी नहीं पे करना होगा. प्रोडेक्ट की कीमत के हिसाब से ही पैसे देने होंगे. फैसला तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है...

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18% जीएसटी माफ

आपको बता दें कि बिजाली विभाग में ऐसे 17 काम हैं. जिन पर 18 फीसदी जीएसटी वसूला जाता था. लेकिन सरकार ने अब इसे एक झटके में ही खत्म कर दिया है. यही नहीं विभागीय अधिकारी स्वयं इसका प्रचार-प्रसार कर रहे हैं. ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग बिजली कनेक्शन लें. इसके पीछे सरकार का उद्देश्य उपभोक्ताओं को लाभ देना है. ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा बिजली कनेक्शन लें और बिजली चोरी पर लगाम लग सके. 

जीएसटी कटौती से मिलेगी बड़ी राहत

विभागीय जानकारी के मुताबिक, ग्रामीण इलाकों में एक किलोवाट के घरेलू कनेक्शन पर 1365 रुपये की फीस में 144 रुपये जीएसटी लगती थी. 2 किलो में भी 184 रुपये जीएसटी देना पड़ता है. जबकि शहरी क्षेत्र में 1 किलो वाट का कनेक्शन लेने पर 228 रुपये 60 पैसे और 5 किलो का घरेलू कनेक्शन लेने पर 892 रुपये का जीएसटी लगता था. वहीं कमर्शियल कनेक्शन 1 से 4 किलो वाट का कनेक्शन लेने पर 892 जीएसटी लगता रहा है जो अब नहीं लगेगा.

10 अक्तूबर से लागू है नया नियम

जीएसटी को हटाने का नोटिफिकेशन वैसे तो माह की शुरूआत में ही आ गया था.  विभागीय अधिकारियों की बात मानें तो अब सुरक्षा राशि पर ब्याज, डिश कनेक्शन चार्ज,  बिजली कनेक्शन को दोबारा जोड़ने का चार्ज, बिजली चोरी पर पड़ने वाले इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, समन फीस, ओटीएस रजिस्ट्रेशन फीस के रूप में जमा होने वाली सुरक्षा राशि, ओटीएस नान पेमेंट, भार परिवर्तन, नया कनेक्शन में परिवर्तन नाम, अस्थाई कनेक्शन के विस्तार पर लगने वाला शुल्क के साथ अब 18% जीएसटी नहीं लगेगा.

 

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