UP Government Guidelines: देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में जिम या योगा सेंटर चलाने वालों के लिए यह खबर खास हो सकती है. क्योंकि राज्य महिला आयोग ने आदेश दिया है कि योगा सेंटर, जिम या पूल आदि में महिलाओं के लिए ट्रेनर भी महिला ही होनी चाहिए. करीब दो माह पहले ही सरकार ने इस आदेश को फॅालो करने के लिए कह दिया था. बताया जा रहा है कि 5 जनवरी से इस आदेश को गंभीरता से फॅालो करने के लिए कहा गया है. यदि कोई भी सेंटर वाला आदेशों का पालन नहीं करता है तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई होना संभव है. आइये जानते हैं क्या है यूपी महिला आयोग की गाइडलाइन...
यहां नियम हुआ पूरी तरह से लागू
दरअसल, ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर यूपी महिला आयोग ने ही इस तरह के आदेश लागू करने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा है. प्रस्ताव में महिलाओं की सुरक्षा का हवाला दिया गया है. जिसमें जिम, पूल और योग केन्द्र इस तरह के स्थान पर जहां महिलाओं को गलत तरीके से छुए जाने की घटनाएं देखने को मिली हैं. उनके साथ छेड़खानी की हरकतें की सामने आईं हैं. जिसके बाद आयोग ने सरकार को प्रस्ताव भेजा है कि उक्त सभी संस्थानों में महिला ट्रेनर की नियुक्ति अनिवार्य रूप से होनी चाहिए. उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश पर नोएडा प्रशासन ने शहर के सभी जिम, पूल और योगा सेंटर्स पर महिला ट्रेनरों का होने का नियम जारी कर दिया है.
भरना होगा मोटा जुर्माना
दरअसल, सरकार ने 5 जनवरी से इस नियम को सख्ती से लागू करने के लिए कहा था. यही नहीं जिम, पूल और योगा सेंटर्स के संचालकों को दो दिन का समय भी दिया गया था. अगर बावजूद इसके कोई महिला ट्रेनरों की तैनाती नहीं करता है. तो फिर तो फिर प्रशासन की ओर से उस जिम, पूल या फिर योगा सेंटर पर कार्रवाई की जाएगी. ऐसी स्थिति में इन जगहों के संचालकों को भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है. यही नहीं संबंधित सेंटर्स को सील भी किया जा सकता है.