पेंशन भोगियों के लिए नए नियम, नहीं किया तो बंद हो सकती है हर माह मिलने वाली राशि

भारत सरकार ने पेंशन भोगियों के लिए नियम बनाया है कि उन्हें हर साल अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होगा. ऐसा न करने पर उनका पेंशन भी बंद हो सकता है.

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Jalaj Kumar Mishra
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भारत सरकार देश के नागरिकों के लिए कई सारी योजनाएं लेकर आती है. इन का उद्देश्य होता है- देश के लोगों के हितों का ख्याल रखना. हालांकि, सरकार की योजनाओं का लाभार्थी बनने के लिए कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है. सरकार ने ऐसे ही कुछ नियम पेंशन भोगियों के लिए भी बनाएं हैं, जिन्हें हर पेंशनभोगियों को मानना पड़ता है. हर साल उन्हें अपने जीवित होने का प्रमाण पत्र जमा करना होता है. इसके लिए सरकार ने एक तारीख तय की है, जिसके पहले सभी को बैंक में अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाना पड़ता है. 

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अगर ऐसा नहीं किया गया तो पेंशनभोगियों की पेंशन बंद कर दी जाती है. सरकार के नियमों के अनुसार, 80 साल या फिर उससे ऊपर के पेंशन भोगियों को अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाना होता है. आप अपना जीवन प्रमाण पत्र आसानी से घर बैठे ही बैंक में जमा करवा सकते हैं. पर कैसे आइये जानते हैं.

ऐसे ऑनलाइन जमा करें जीवन प्रमाण पत्र

भारत सरकार ने पेंशन भोगियों को बड़ी राहत दी है. पहले 80 साल या फिर उससे अधिक उम्र के लोगों को पेंशन के लिए हर साल बैंक जाकर अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाना पड़ता था पर अब आप घर बैठे ही ऑनलाइन इसे जमा करवा सकते हैं. आपको इसके लिए भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट jeevanpramaan.gov.in पर जाना होगा. वेबसाइट पर आपको अपने आधार कार्ड और पेंशन वाले बैंक खाते की जानकारी भरनी होगी. 

आधार से भी हो सकता है काम

बायोमेट्रिक के लिए आपको पास के बैंक, सरकारी दफ्तर या फिर नजदीकी सामान्य केंद्र जाना होगा. हालांकि, अगर पेंशन भोगी का नाम पहले से ही सिस्टम में दर्ज है तो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए बायोमेट्रिक की जरुरत नहीं पड़ती. आधार कार्ड से ही काम हो जाता है. सर्टिपिकेट के जमा होने के बाद आपके नंबर पर एक आईडी आएगी, जिसकी मदद से आप अपना जीवन प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं.

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