पशु पालकों के लिए आई बड़ी खबर, अब बीमित पशुओं की मृत्यु पर मिलेगी बीमा राशि

प्रदेश के पशुपालकों के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आया है. बीमा कंपनियों द्वारा दावा राशि न दिए जाने पर उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ने अहम फैसला किया है. आइये जानते हैं.

प्रदेश के पशुपालकों के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आया है. बीमा कंपनियों द्वारा दावा राशि न दिए जाने पर उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ने अहम फैसला किया है. आइये जानते हैं.

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Jalaj Kumar Mishra
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Big News for Animal Farmers insurance Amount given when animal died

Animal Farmers

मध्य प्रदेश के पशु पालकों के लिए बड़ी खबर सामने आई है. बीमित पशुओं की मृत्यु पर संबंधित बीमा कंपनियों द्वारा बीमा दावा राशि नहीं दिए जाने के मामले में बड़ा फैसला लिया गया है. उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ने बीमा कंपनियों को निर्देश दिए है कि पशुपालकों को बीमा दावा राशि दी जाए. इसके अलावा आयोग ने आदेश दिया है कि प्रकरण प्रस्तुति दिनांक से अदायगी दिनांक तक आठ% वार्षिक दर से ब्याज एवं वाद व्यय दिए जाएं.

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उपभोक्ता फॉर्म में दायर करें निर्देश

बता दें, पशु पालन एवं डेयरी विभाग के तहत पशुपलाक  राष्ट्रीय पशु धन बीमा योजना में अपने पशुओं का बीमा करवाते हैं. कई मामलों में बीमा कंपनियां दावा राशि देने में देर करती हैं या तो बिना कारण राशि नहीं देती हैं. ऐसे सभी मामलों में उपभोक्ता फोरम में दावा दायर करने के लिए पशुपालन एवं डेयरी विभाग के प्रमुख सचिव ने निर्देश दिए हैं.  

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