मध्य प्रदेश के पशु पालकों के लिए बड़ी खबर सामने आई है. बीमित पशुओं की मृत्यु पर संबंधित बीमा कंपनियों द्वारा बीमा दावा राशि नहीं दिए जाने के मामले में बड़ा फैसला लिया गया है. उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ने बीमा कंपनियों को निर्देश दिए है कि पशुपालकों को बीमा दावा राशि दी जाए. इसके अलावा आयोग ने आदेश दिया है कि प्रकरण प्रस्तुति दिनांक से अदायगी दिनांक तक आठ% वार्षिक दर से ब्याज एवं वाद व्यय दिए जाएं.
उपभोक्ता फॉर्म में दायर करें निर्देश
बता दें, पशु पालन एवं डेयरी विभाग के तहत पशुपलाक राष्ट्रीय पशु धन बीमा योजना में अपने पशुओं का बीमा करवाते हैं. कई मामलों में बीमा कंपनियां दावा राशि देने में देर करती हैं या तो बिना कारण राशि नहीं देती हैं. ऐसे सभी मामलों में उपभोक्ता फोरम में दावा दायर करने के लिए पशुपालन एवं डेयरी विभाग के प्रमुख सचिव ने निर्देश दिए हैं.