Vehicles Rule: अगर आपकी गाड़ी के नंबर प्लेट पर भी धर्म, जाति या फिर कोई फैंसी स्लोगन लिखा हुआ है तो सावधान हो जाएं क्योंकि ये सब कुछ गैर कानूनी है. मोटर वाहन अधिनियम (मोटर व्हीकल्स एक्ट-1988) के तहत तहत ये करना गैरकानूनी है. ऐसा करने से आपको ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है.
Vehicles Rule: जानिए पूरा मामला
गाड़ियों की नंबर प्लेट पर अकसर लोग अपनी जाति, धर्म, शायरी और स्लोगन लिखवाकर घूमते हैं. खुद को यूनिक बनाने के चक्कर में वे फैंसी नंबर प्लेट का भी इस्तेमाल करते हैं. लेकिन..लेकिन…2023 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ऐसा करना पूरे तरीके से अवैध है. अधिनियम में नंबर प्लेट पर कोई भी आपत्तिजनक शब्द, धर्म-जाति या उससे जुड़ा कोई भी स्टिकर लगाना कानून का उल्लंघन माना जाता है.
Vehicles Rule: नियमों का उल्लंघन किया तो होगी कड़ी कार्रवाई
अगर आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट पर ऐसे कुछ भी लिखा मिला तो आपको कम से कम एक हजार रुपये का फाइन भरना पड़ जाएगा. 2023 के नए संशोधन के अनुसार, जुर्माना पांच हजार रुपये तक का हो सकता है. ऐसा इसलिए है कि गाड़ियों की पहचान दिखती रही और समाज में समानता बनी रहे. जाति-धर्म लिखने से समाज में ऊंच-नीच और हीन भावनाएं आती हैं.
Vehicles Rule: अपनी गाड़ी से तुरंत हटवाएं
इसलिए अगर आपने भी अपनी गाड़ी में ऐसा कुछ आपत्तिजनक लिखवा रखा है, जिनसे नियम टूटते हैं और कानून का उल्लंघन होता है तो तुरंत उन चीजों को हटवा लें, जिससे आप खुद को चालान से बचा सकें.