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दीपावली के त्योहार का सभी लोग पूरे साल इंतजार करते हैं. दीपक, रंगबिरंगी बिजली की लड़ियां, मिठाई और बम-पटाखे, तो दीपावली की पहचान हैं हीं, इस त्योहार पर मिलने वाला बोनस भी इसे सभी त्योहारों में एक अलग पहचान देता है. क्या आप जानते हैं कि दिवाली पर मिलने वाले कैश बोनस पर टैक्स लगता है या नहीं? कई कंपनियों में कैश बोनस के बजाय कोई गिफ्ट दिया जाता है, या कैश बोनस और गिफ्ट दोनों ही दिए जाते हैं. तो आइए आपको बताते हैं कि ये टैक्सेबल हैं या नहीं.
क्या कैश बोनस पर लगता है टैक्स?
अगर आपकी कंपनी दीपावली पर आपको बोनस के रूप में नकद राशि देती है, तो आयकर नियमों के हिसाब से यह धनराशि टैक्सेबल होगी यानी उस पर टैक्स लगेगा. दरअसल इनकम टैक्स रूल्स के अनुसार, जो धनराशि आपको कंपनी ने नकद बोनस के रूप में दी है, वह आपके वेतन का ही पार्ट मानी जाती है. इसलिए दीपावली पर मिलने वाला बोनस टैक्सेबल होता है औऱ उसमें आयकर नियमों के अंतर्गत किसी तरह की कोई छूट नहीं दी जाती.
कैश बोनस पर कितना टैक्स लगता है?
दीपावली पर मिलने वाले बोनस की धनराशि को आपकी कुल वार्षिक आय में जोड़कर ही टैक्स कैल्कुलेट किया जाता है. बोनस की रकम जुड़ने के बाद आपकी वार्षिक आय इनकम टैक्स के जिस टैक्स स्लैब में आती है, उसी के अनुसार आपकी कुल इनकम पर टैक्स की कैल्कुलेशन की जाती है.
क्या दीपावली पर मिलने वाले गिफ्ट पर भी टैक्स लगता है?
कई कंपनियां कैश बोनस देने के बजाय अपने कर्मचारियों को दीपावली पर कोई गिफ्ट दे देती हैं. कुछ अन्य कंपनियां गिफ्ट और कुछ धनराशि भी कैश बोनस के रूप में दीपावली पर अपने कर्मचारियों को देती हैं. कैश बोनस का तो हमने ऊपर बता ही दिया कि उस पर कर्मचारी की कुल आय के टैक्स स्लैब के हिसाब से ही टैक्स की गणना की जाती है. लेकिन गिफ्ट अगर 5,000 रुपए से कम का हो, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता. अगर गिफ्ट की कीमत 5,000 रुपए से ज्यादा है, तो उस पर टैक्स लगता है. इसलिए इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय कैश बोनस को अपनी आय में शामिल करना चाहिए.
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