पहले लोग कैश या बैंक से एक-दूसरे को पैसे देते थे पर अब वह तरीका बदल गया है. अब बिना कैश के भी लोग एक-दूसरे को पेमेंट कर रहे हैं. पूरा काम अब चुटकियो में हो जाता है. हालांकि, इसमें कभी-कभी छोटी सी गलती बहुत भारी पड़ जाती है क्योंकि एक नंबर भी उधर से इधर हुआ तो पूरा पैसा किसी और के खाते में चला जाएगा. अगर आपसे गलती हो गई है तो आप कैसे अपना रिफंड पा सकते हैं.
कस्टमर केयर को करें कॉल
यूपीआई पेमेंट के बाद सबसे पहले अपने खाते को चेक करें कि आपका पेमेंट सही आईडी पर हुआ है या नहीं. क्योंकि अगर आपको तुरंत गलती का पता चलता है तो पैसों के मिलने का चांस अधिक हो जाता है. क्योंकि जितना लेट आपको गलत पेमेंट का पा चलेगा, उतना मुश्किल पैसा वापस पाना होगा. जानकारी मिलते ही आपको सबसे पहले बैंक के कस्टमर केयर और सर्विस प्रोवाइडर को कॉल करना है. उन्हें इसकी सूचना देनी है. इसके अलावा, आप टोल फ्री नंबर- 18001201740 पर भी शिकायत कर सकते हैं. कॉल पर आपको गलत पेमेंट की पूरी जानकारी देनी होगी.
आरबीआई कहता है कि आपने अगर पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर को गलत पेमेंट की जानकारी दी है तो आपके रिफंड मिलने के चांस बहुत अधिक हो जाते हैं.
ऐसे भी कर सकते हैं शिकायत
आप एनपीसीआई के वेबसाइट पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं. यहां आपको कंप्लेंट ऑपशन पर क्लिक करके जानकारी देनी होगी. रिफंड पेमेंट के लिए आपको तीन दिन के भीतर शिकायत करना होगा. क्योंकि इससे आपके रिफंड के चांस बढ़ जाते हैं. अगर तीन दिन में आपको रिफंड नहीं मिलता तो आप बैंकिंग लोकपाल से इसकी शिकायत कर सकते हैं.