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(source : IANS) ( Photo Credit : IANS)
नई दिल्ली, 12 अगस्त (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट परिसर में आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्या के बाद उनके बचे हुए खाने के निपटान का निर्देश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सहायक रजिस्ट्रार (एजी) ने इस संबंध में एक आदेश भी जारी किया है।
आदेश में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट परिसर में आवारा कुत्तों के घूमने और लिफ्ट के अंदर उनकी मौजूदगी की घटनाओं में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। इस समस्या से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है।
आदेश के मुताबिक, सभी बचे हुए खाने को केवल ढके हुए कूड़ेदानों में ही फेंका जाना चाहिए। किसी भी स्थिति में खाने को खुले क्षेत्रों या बिना ढक्कन वाले कंटेनरों में नहीं छोड़ा जाना चाहिए। यह कदम परिसर में जानवरों को खाने की तलाश में आने से रोकने और काटने की घटनाओं को कम करने के साथ-साथ स्वच्छता मानकों को बनाए रखने के लिए उठाया गया है।
इसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट प्रशासन ने एनडीएमसी और एमसीडी अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक के बाद यह निर्णय लिया है। सभी संबंधित पक्षों से इस निर्देश का पालन करने और परिसर की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहयोग करने की अपील की गई है।
दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक आदेश जारी किया है। कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर के नगर निगमों को तत्काल प्रभाव से आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम में रखने का निर्देश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा है कि दिल्ली-एनसीआर के हर इलाके से आवारा कुत्तों को उठाना शुरू किया जाए और उन्हें किसी अन्य सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया जाए। इस प्रक्रिया में किसी भी संगठन या व्यक्ति की ओर से बाधा डालने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
कोर्ट ने चेतावनी दी है कि अगर कोई कुत्तों को जबरदस्ती पकड़ने में रुकावट डालता है, तो उसे कानूनी नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं।
--आईएएनएस
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