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West Bengal: मुर्शिदाबाद में निर्माणाधीन पुल का गर्डर ढहने से दो की मौत, 5 घायल

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में रविवार देर रात अचानक निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा ढह गया, जिससे वहां लोगों के बीच अफता-तफरी मच गई.

Updated on: 16 Feb 2020, 10:59 PM

नई दिल्‍ली:

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में रविवार देर रात अचानक निर्माणाधीन पुल का गर्डर ढह गया, जिससे वहां लोगों के बीच अफता-तफरी मच गई. इस पुल के नीचे दबने से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. सूचना पर पहुंची पुलिस ने पुल के नीचे दबे शव को बाहर निकाल कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. साथ ही सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है. 

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मुर्शिदाबाद में पुल का निर्माण कार्य चल रहा था. इसी दौरान अचानक पुल का गर्डर गिर पड़ा, जिसकी चपेट में आने से दो लोगों की जान चली गई. हालांकि, अभी तक ये पता नहीं चल सका कि आखिर किसकी गलती से इतना बड़ा हादसा हुआ है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है.

वहीं, दक्षिण दिल्ली की चितरंजन पार्क इलाके में रविवार को एक निर्माणाधीन इमारत गिरने से उसकी चपेट में आकर 32 वर्षीय एक मजदूर की मौत हो गई जबकि अन्य तीन घायल हुए हैं. अधिकारियों ने बताया कि मृतक व्यक्ति की पहचान तूरमाल मंडल के रूप में की गई है। पुलिस बताया कि हादसे में सुदामा (21), संजय(30) और तपन मंडल (25) नामक तीन लोग घायल हुए हैं और उन्हें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है और वे खतरे से बाहर हैं.

उन्होंने बताया कि इमारत बनाने वाले ठेकेदार की पहचान नीदिश गुप्ता के रूप में हुई है और वह फरार है. दमकल विभाग ने बताया कि अपराह्न दो बजकर 13 मिनट पर इमारत गिरने की सूचना मिली जिसके तुरंत बाद दमकल की पांच गाड़ियां घटनास्थल पर भेजी गईं. दिल्ली दमकल सेवा के निदेशक अतुल गर्ग ने बताया, कि अपराह्न दो बजकर 30 मिनट पर शुरू हुए बचाव अभियान में 35 कर्मियों ने हिस्सा लिया और यह रात आठ बजकर 30 मिनट तक चला.

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पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान पाया गया कि सीआर पार्क के ई-485 के तलघर में खुदाई के दौरान दीवार गिरी और मलबे में चार मजदूर दब गए. उन्होंने बताया कि सूचना पाकर दमकल कर्मी और आपदा प्रबंधन दल बचाव अभियान के लिए पहुंचा. पुलिस ने बताया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 337 (गतिविधि से व्यक्ति की जान को खतरे में डालना), 304 एक (लापरवाही की वजह से मौत) और 288 (इमारत को गिराने या मरम्मत के दौरान लापरवाही) के तहत मामला दर्ज किया गया है.