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बंगाल: TMC का ऐलान- इस सीट से उपचुनाव लड़ेंगी CM ममता बनर्जी

पश्चिम बंगाल में होने जा रहे विधानसभा के उपचुनाव के लिए सत्ताधारी दल तृणमूल कांग्रेस ने बड़ा ऐलान किया है. सारी अटकलों पर विराम लगाते हुए टीएमसी ने साफ कर दिया है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भवानीपुर सीट से उपचुनाव लड़ेंगी

Updated on: 05 Sep 2021, 11:53 PM

नई दिल्ली:

पश्चिम बंगाल में होने जा रहे विधानसभा के उपचुनाव के लिए सत्ताधारी दल तृणमूल कांग्रेस ने बड़ा ऐलान किया है. सारी अटकलों पर विराम लगाते हुए टीएमसी ने साफ कर दिया है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भवानीपुर सीट से उपचुनाव लड़ेंगी. आपको बता दें कि नंदीग्राम सीट से शुभेंदु अधिकारी के सामने मिली हार के बाद अब ममता को भवानीपुर सीट से उपचुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया गया है. बंगाल विधानसभा उपचुनाव के लिए 30 सितंबर को वोटिंग की जाएगी और 3 अक्टूबर को नतीजे आएंगे. बंगाल में भवानीपुर के अलावा  शमशेरगंज और जंगीपुर विधानसभा सीट के लिए भी चुनाव होना है.

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टीएमसी की ओर से बताया गया कि पश्चिम बंगाल की सीएम और टीएमसी प्रमुख सीएम ममता बनर्जी विधानसभा उपचुनाव में भवानीपुर से चुनाव लड़ेंगी. टीएमसी उम्मीदवार जाकिर हुसैन और अमीरुल इस्लाम क्रमशः जंगीपुर और समसेरगंज सीटों से चुनाव लड़ेंगे. आपको बता दें कि इससे पहले भारत निर्वाचन आयोग ने काफी अटकलों के बाद भवानीपुर में उपचुनाव और मुर्शिदाबाद जिले के दो अन्य विधानसभा क्षेत्रों- समसेरगंज और जंगीपुर में चुनाव की तारीख की घोषणा कर दी थी. इन तीनों सीटों पर 30 सितंबर को मतदान होगा और 3 अक्टूबर को मतगणना होगी. पश्चिम बंगाल में हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव से पहले उम्मीदवारों की मौत के कारण समसेरगंज और जंगीपुर में चुनाव रोक दिए गए थे. दूसरी ओर, भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होना है, क्योंकि मौजूदा विधायक सोवोंदेब चट्टोपाध्याय ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए जगह बनाने के लिए इस्तीफा दे दिया था.

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बनर्जी हाल ही में संपन्न चुनावों में नंदीग्राम में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी से हार गईं थीं और वह अभी भी विधायी निकाय की निर्वाचित सदस्य नहीं हैं. निर्वाचन आयोग की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव ने सूचित किया है कि प्रशासनिक जरूरतों और जनहित को देखते हुए और राज्य में एक शून्यता से बचने के लिए भवानीपुर में उपचुनाव कराया जाएगा. बता दें कि संविधान के आर्टिकल 164(4) के अनुसार, चुनाव नहीं जीतने पर भी कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है, लेकिन फिर अगले 6 महीने के अंदर उसे राज्य की विधान सभा का या विधान परिषद का सदस्य बनना होता है. चूंकि पश्चिम बंगाल में विधान परिषद नहीं है, इसीलिए ममता बनर्जी को विधान सभा का सदस्य बनने के लिए चुनाव जीतना होगा.