Teacher Scam: Kolkata HC ने WBSSC के पूर्व अध्यक्ष को जमानत खारिज की

कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने गुरुवार को शिक्षक भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (डब्ल्यूबीबीएससी) के पूर्व अध्यक्ष और उत्तरी बंगाल विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति सुबिरेश भट्टाचार्य को जमानत देने से इनकार कर दिया. निचली अदालत में जमानत न मिलने पर भट्टाचार्य ने कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति अजय कुमार गुप्ता की खंडपीठ के समक्ष जमानत की अपील की थी.

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IANS
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Kolkata HC

(source : IANS)( Photo Credit : Twitter)

कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने गुरुवार को शिक्षक भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (डब्ल्यूबीबीएससी) के पूर्व अध्यक्ष और उत्तरी बंगाल विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति सुबिरेश भट्टाचार्य को जमानत देने से इनकार कर दिया. निचली अदालत में जमानत न मिलने पर भट्टाचार्य ने कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति अजय कुमार गुप्ता की खंडपीठ के समक्ष जमानत की अपील की थी.

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पीठ ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से भट्टाचार्य के खिलाफ दर्ज मामलों की संख्या का विवरण प्रस्तुत करने को कहा. मामले की 21 दिसंबर को फिर सुनवाई होगी.

गुरुवार को भट्टाचार्य के वकील ने जमानत याचिका दायर करते हुए अदालत को सूचित किया कि उनका मुवक्किल 88 दिनों से न्यायिक हिरासत में है. भट्टाचार्य के वकील ने तर्क दिया, वह पांच बार सीबीआई की पूछताछ के लिए उपस्थित हुए और जांच प्रक्रिया में सहयोग किया. मामले में चार्जशीट भी दायर की गई है और इसलिए मेरे मुवक्किल को अब जमानत दी जा सकती है.

भट्टाचार्य को सीबीआई ने 19 सितंबर को शिक्षक भर्ती घोटाले में कथित संलिप्तता के सिलसिले में गिरफ्तार किया था.

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Source : IANS

Teacher Scam rejects bail Bengal news WBSSC chairman Kolkata HC
      
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