Sandeshkhali Case: CBI को मिली शाहजहां शेख की हिरासत, CID ने मेडिकल जांच के बाद सौंपा
Sandeshkhali Case: पश्चिम बंगाल के बहुचर्चित संदेशखाली केस में कोलकाता स्थित पुलिस मुख्यालय पहुंची CBI ने मुख्य आरोपी शाहजहां शेख को आज शाम आखिरकार हिरासत में ले लिया
New Delhi:
Sandeshkhali Case: पश्चिम बंगाल के बहुचर्चित संदेशखाली केस में कोलकाता स्थित पुलिस मुख्यालय पहुंची CBI ने मुख्य आरोपी शाहजहां शेख को आज शाम आखिरकार हिरासत में ले लिया. कलकत्ता हाईकोर्ट ने शाहजहां शेख को आज यानी बुधवार शाम सवा चार बजे तक सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया था. लेकिन इस डेडलाइन के डेढ़ घंटे बाद शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंपा गया. इससे पहले वेस्ट बंगाल की सीआईडी टीम शाहजहां को मेडिकल टेस्ट के लिए लेकर गई थी.
#WATCH | Kolkata, West Bengal | Sandeshkhali accused Shahjahan Sheikh being brought out of Bhabani Bhaban Police Headquarters by the CBI team. He has been handed over to the CBI.
— ANI (@ANI) March 6, 2024
Calcutta High Court today observed that investigation into the attack on ED officials should be… pic.twitter.com/IiZ5wk0tG3
ममता बनर्जी सरकार को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा
आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति हरीश टंडन और हिरण्मय भट्टाचार्य की बेंच ने अपने आदेश में कहा कि हम 5 मार्चो के दिए अपने आदेश को लेकर गंभीर हैं. कोर्ट ने कहा कि सरकार की तरफ से शीर्ष अदालत में एसएलपी भी दाखिल की गई थी, लेकिन हमारे आदेश पर अभी तक कोई रोक नहीं लगी है. इस क्रम में शाम सवा चार बजे तक शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंप दिया जाए.
क्या था कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल पुलिस को आदेश दिया था कि वह आज शाम सवा चार बजे तक शाहजहां शेख को सीबीआई के हवाले कर दे. लेकिन पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश के चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की थी, लेकिन शीर्ष अदालत ने एसएलपी खारिज करते हुए सरकार के जनरल रजिस्ट्रार के पास जाने की बात कही थी. वहीं, कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में शाहजहां शेख को गिरफ्तार करने कोलकाता पहुंची सीबीआई टीम को पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए शेख को सौंपने से इनकार कर दिया था. अब हाईकोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उसके आदेश पर कोई स्टे नहीं आया है.
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