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TMC पहुंची SC... ममता सरकार और बीजेपी आए आमने-सामने

उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है और सीबीआई (CBI) मामले की जांच कर रही है. राज्य सरकार इतनी डरी हुई क्यों है?

Updated on: 03 Sep 2021, 09:33 AM

highlights

  • ममता सरकार चुनाव बाद हिंसा की जांच पर पहुंची सुप्रीम कोर्ट
  • कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंपी है हिंसा की जांच
  • इस मसले पर टीएमसी और बीजेपी के बीच शुरू तकरार

कोलकाता:

ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा राज्य में चुनाव के बाद हुई हिंसा की सीबीआई जांच को चुनौती दिए जाने के अगले दिन गुरुवार को भाजपा (BJP) ने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसी से डरी हुई राज्य सरकार ने अपना चेहरा बचाने के लिए शीर्ष अदालत का रुख किया है. कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पहले सीबीआई को राज्य में चुनाव के बाद की हिंसा के गंभीर मामलों की जांच करने का निर्देश दिया था, जो 2 मई को विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद हुई थी. पत्रकारों से बात करते हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा, 'उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है और सीबीआई (CBI) मामले की जांच कर रही है. राज्य सरकार इतनी डरी हुई क्यों है? वे जांच को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं.' वे केवल इतना कहते हैं कि सीबीआई किसी काम की नहीं है और वह कुछ नहीं कर सकती, अगर यह सच है तो वे सीबीआई से क्यों डरते हैं?

ममता पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप
उन्होंने कहा, 'जब वह (ममता बनर्जी) विपक्ष में थीं, तो वह हर चीज की सीबीआई जांच की मांग करती थीं. अब जब वह मुख्यमंत्री बन गई हैं, तो सीबीआई और ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियां अचानक खराब हो गई हैं. सरकार को इस तरह को रोकना चाहिए. दोहरे मापदंड का.' तृणमूल कांग्रेस ने पार्टी प्रवक्ता कुणाल घोष के साथ तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, 'हमें केंद्रीय एजेंसियों से कोई समस्या नहीं है, लेकिन केंद्र केवल विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए उनका उपयोग कर रहा है.'

कलकत्ता हाईकोर्ट ने सौंपी थी सीबीआई को जांच
19 अगस्त को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एनएचआरसी की रिपोर्ट में हत्या और दुष्कर्म के बारे में उद्धृत चुनाव बाद हिंसा के सभी मामले सीबीआई को सौंप दिए थे. अन्य मामलों को अदालत की निगरानी में जांच के लिए विशेष जांच दल को भेजा गया था. एसआईटी में तीन बंगाल कैडर के आईपीएस अधिकारी शामिल हैं और इसके काम की समीक्षा एक सेवानिवृत्त एससी न्यायाधीश द्वारा की जाएगी. राज्य को सीबीआई और एसआईटी के साथ सहयोग करने के लिए भी कहा गया था.

पुलिस की लापरवाही आ रही सामने
सीबीआई ने पहले ही मामलों की प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है. रिपोर्टों के अनुसार, हिंसा की शिकायतों के इलाज में राज्य पुलिस की ओर से लापरवाही के कुछ उदाहरण पहले ही स्पष्ट हो चुके हैं. सीबीआई के अधिकारियों ने राज्य पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी में कई विसंगतियों की पहचान की है, खासकर हत्या और दुष्कर्म के मामलों में. इसलिए कई राज्य पुलिस अधिकारी केंद्रीय जांच एजेंसी की जांच के दायरे में आ गए हैं.

सीबीआई ने दर्ज की 31 एफआईआर
अब तक सीबीआई ने 31 प्राथमिकी दर्ज की हैं, जिनमें से छह दुष्कर्म से संबंधित हैं, 15 हत्या से संबंधित हैं और शेष 10 छेड़छाड़, हत्या की धमकी, संपत्ति को नष्ट करने और इलाकों में आतंक पैदा करने की घटनाओं से संबंधित हैं. सीबीआई को छह महीने के भीतर अपनी स्थिति रिपोर्ट देनी है. शुरुआत में सीबीआई अधिकारियों ने सोचा था कि स्टेटस रिपोर्ट में करीब 84 एफआईआर होंगी. सीबीआई के एक अधिकारी ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर कहा, 'लेकिन अब ऐसा लगता है कि स्टेटस रिपोर्ट में दर्ज की जाने वाली एफआईआर की संख्या 100 से ज्यादा होगी.'