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West bengal: महानगर से सटे दक्षिण 24 परगना स्थित जयनगर में हुई किशोरी से दरिंदगी और हत्या के मामले में कोर्ट ने दोषी मुस्तकिन सरदार को मौत की सजा सुनाई है.
पश्चिम बंगाल में महानगर से सटे दक्षिण 24 परगना स्थित जयनगर में हुई किशोरी से दरिंदगी और हत्या के मामले में कोर्ट ने दोषी मुस्तकिन सरदार को मौत की सजा सुनाई है. गुरुवार को बारुईपुर के त्वरित अपर जिला न्यायालय के न्यायाधीश सुब्रत चट्टोपाध्याय ने मामले के मुख्य आरोपित मुस्तकिन को दोषी करार दिया था. इसके बाद शुक्रवार को दोषी को सजा-ए-मौत दे दी.
कोर्ट का ये फैसला एक तरह से देखा जाए तो हैरान कर देने वाला भी है, क्योंकि यहां आरजी कर कांड को लेकर जिस समय राज्यभर में आंदोलन चल रहा था उसी दौरान जयनगर की घटना प्रकाश में आई थी. इसके चलते पहले तो काफी शोर मचा. आरजी कर के आंदोलनकारी जयनगर में पीड़िता के घर भी गए. इतना ही नहीं, धर्मतल्ला में जूनियर डॉक्टरों की भूख हड़ताल के सामने पीड़ित नाबालिग की 'प्रतीकात्मक मूर्ति' भी रखी गई थी. हालांकि, वर्तमान में इस मामले की जांच सीबीआई के हाथों की जा रही है. इस बीच जयनगर की घटना में मात्र 63 दिनों में सुनवाई पूरी कर कोर्ट ने दोषी को फांसी की सजा सुना दी है.
जयनगर मामले में दोषी को फांसी की सजा सुनाए जाने के ठीक बाद राज्य पुलिस की ओर से एक्स हैंडल पर एक पोस्ट किया गया. इसमें लिखा है कि जयनगर के लिए न्याय! इसमें यह भी लिखा है, यह फैसला अभूतपूर्व है.
BREAKING NEWS!
— West Bengal Police (@WBPolice) December 6, 2024
জাস্টিস ফর জয়নগর! নাবালিকাকে ধর্ষণ-খুনের মামলায় ৬২ দিনের মধ্যে অভিযুক্তের ফাঁসির আদেশ
আপনাদের মনে থাকবে, গত ৪ অক্টোবর বারুইপুর পুলিশ জেলার জয়নগর থানার মহিষমারি এলাকায় দশ বছরের এক নাবালিকার মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটে। এলাকারই ১৯ বছরের যুবক মোস্তাকিন সর্দার… pic.twitter.com/wDekQY6YdB
बंगाल में इससे पहले कभी भी रेप-मर्डर केस के महज 63 दिनों के अंदर दोषी को फांसी देने का आदेश नहीं दिया गया था. इस मामले की जांच करने का हमारा एक ही उद्देश्य था, पीड़िता और उसके परिवार को जल्द से जल्द न्याय दिलाना. लड़की वापस नहीं आएगी. लेकिन जिस अभूतपूर्व गति से हम उन्हें और उनके परिवार को 'न्याय' दे पाए, उससे हमें लंबे समय तक न्यायहीन नहीं रहना पड़ा, यही हमारी सांत्वना है, हमारी उपलब्धि है.
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी कोर्ट के फैसले पर खुशी भी जताई है. उन्होंने अपने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, '4 अक्टूबर को जयनगर में एक नाबालिग लड़की के साथ हुए क्रूरता दुष्कर्म और हत्या के मामले में आरोपी को आज बरुईपुर की POCSO अदालत ने इस जघन्य घटना के मात्र 62 दिनों के भीतर ही फांसी की सजा सुनाई है.
The accused in the case involving the brutal rape and murder of a minor girl in Joynagar on 4.10.24 has been sentenced to death today by the POCSO court at Baruipur just within 62 days of the ghastly incident. Conviction and capital punishment in such a case in just over two…
— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) December 6, 2024
इस तरह के मामले में मात्र दो महीने के भीतर दोषसिद्धि और मृत्युदंड राज्य के इतिहास में अभूतपूर्व है. मैं इस उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए राज्य पुलिस और अभियोजन प्रक्रिया में शामिल सभी लोगों को बधाई देती हूं. सरकार महिलाओं के खिलाफ अपराधों के प्रति शून्य सहिष्णुता रखती है और यह सुनिश्चित करना जारी रखेगी कि न्याय में न तो देरी हो और न ही न्याय से वंचित किया जाए'.