अगर बंगाल में सरकार बनी तो UP-MP की तरह बनेगा लव जिहाद कानून: नरोत्तम मिश्रा

West Bengal Election : पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) और तृणमूल कांग्रेस (TMC) आमने-सामने है. दोनों पार्टियों के दिग्गज नेताओं में जुबानी जंग जारी है.

West Bengal Election : पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) और तृणमूल कांग्रेस (TMC) आमने-सामने है. दोनों पार्टियों के दिग्गज नेताओं में जुबानी जंग जारी है.

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Deepak Pandey
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Narottam Mishra

मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा( Photo Credit : फाइल फोटो)

West Bengal Election : पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) और तृणमूल कांग्रेस (TMC) आमने-सामने है. दोनों पार्टियों के दिग्गज नेताओं में जुबानी जंग जारी है. चुनाव से पहले भाजपा के दिग्गत नेता लगातार पश्चिम बंगाल का दौरा कर रहे हैं. इसी क्रम में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बंगाल के बांकुड़ा में पार्टी की बैठक में शिरकत की है. इस दौरान मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राज्य में जिहाद विरोधी कानूनों को लागू करने पर सवाल उठाया.

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पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में पार्टी की बैठक में उपस्थित हुए एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने संवाददाताओं के एक सवाल के जवाब में कहा कि अगर इस राज्य (पश्चिम बंगाल) में भाजपा की सरकार बनती है तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की तरह यहां भी लव जिहाद पर मैं व्यक्तिगत रूप से इस राज्य के नव निर्वाचित मुख्यमंत्री से अपील करूंगा. 

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राज्यपाल ने बार-बार कहा है कि राज्य में आपातकाल घोषित करने की परिस्थिति तैयार हो गई है. राज्यपाल के इस बयान का मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने समर्थन किया है. नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मैं राज्यपाल के बयान से सहमत हूं. इस राज्य (पश्चिम बंगाल) में गुंडाराज और माफिया राज की स्थापना हुई है. अब तक राज्य में 134 भाजपा कार्यकर्ता मारे गए हैं. वे जमीनी स्तर से मारे गए. लोगों को डराकर माफिया राज स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है.

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आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में पिछले दिनों शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने लव जिहाद के खिलाफ विधेयक को मंजूरी दी थी. इस विधेयक के तहत किसी पर धर्म परिवर्तन के मामले में एक से 10 साल की कैद की सजा का प्रावधान है.  इसके अलावा 25 हजार से 1 लाख रुपये तक के जुर्माने का भी प्रावधान है. इस नए विधेयक के बाद अब 1968 का धर्म परिवर्तन कानून खत्म हो जाएगा.

HIGHLIGHTS

  • पश्चिम बंगाल में होने वाला है विधानसभा चुनाव
  • बंगाल में भाजपा और टीएमसी आमने-सामने
  • लव जिहाद पर कानून बनाने की मांग

Source :

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