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(source : IANS)( Photo Credit : Twitter)
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी द्वारा दायर पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक मनोज मालवीय के खिलाफ अदालत की अवमानना की याचिका खारिज कर दी. अधिकारी इस साल 7 जनवरी को जब पश्चिम बंगाल के झारग्राम जिले के नेताई जा रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें वहां जाने से रोक दिया. उसके बाद, उन्होंने राज्य पुलिस के डीजीपी के खिलाफ कलकत्ता उच्च न्यायालय में अदालत की अवमानना याचिका दायर की. उन्होंने इस आधार पर याचिका दायर की है कि राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में उसी अदालत का एक पूर्व आदेश था, उसे राज्य के भीतर कहीं भी स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार था.
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