सीबीआई को झटका, कोलकाता के एडीजी राजीव कुमार को मिली अग्रिम जमानत
सारधा चिट फंड केस में कलकत्ता हाई कोर्ट ने कोलकाता के पूर्व कमिश्नर (अब एडीजी) राजीव कुमार को राहत देते हुए सीबीआई को झटका दे दिया है. कलकत्ता हाई कोर्ट ने राजीव कुमार को सारधा चिट फंड केस में अग्रिम जमानत दे दी है.
नई दिल्ली:
सारधा चिट फंड केस में कलकत्ता हाई कोर्ट ने कोलकाता के पूर्व कमिश्नर (अब एडीजी) राजीव कुमार को राहत देते हुए सीबीआई को झटका दे दिया है. कलकत्ता हाई कोर्ट ने राजीव कुमार को सारधा चिट फंड केस में अग्रिम जमानत दे दी है. कलकत्ता हाई कोर्ट ने पूर्व कमिश्नर राजीव कुमार 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर अग्रिम जमानत दी है. हालांकि हाई कोर्ट ने शर्त रखी है कि राजीव कुमार को सीबीआई के साथ सहयोग करना होगा और जब भी बुलाया जाएगा तब पेश होना होगा. कोर्ट ने यह भी कहा कि सीबीआई को उपस्थिति के 48 घंटे पहले नोटिस देना होगा.
इससे पहले कोलकाता की अलीपुर कोर्ट ने सारधा चिटफंड मामले में कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी थी. सीबीआई के वकील ने राजीव कुमार को 'फरार' बताते हुए उनकी अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया था. सीबीआई ने कोर्ट को जानकारी दी कि राजीव कुमार का फोन बंद है और पश्चिम बंगाल की सरकार को भी उनके ठिकाने के बारे में जानकारी नहीं है.
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