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पोंजी मामले में आठ दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर जिले की एक फौजदारी अदालत ने निवेशकों के पैसे गबन करने के मामले में पिनकॉन कंपनी के निदेशकों समेत इससे जुड़े आठ लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

Updated on: 05 Oct 2020, 05:23 AM

तामलुक:

पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर जिले की एक फौजदारी अदालत ने निवेशकों के पैसे गबन करने के मामले में पिनकॉन कंपनी के निदेशकों समेत इससे जुड़े आठ लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. तामलुक के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मोऊ चटर्जी की अदालत ने इस मामले में आठ लोगों को दोषी पाया और उन्हें कठोर पश्चिम बंगाल वित्तीय संस्थानों में निवेशकों के हितों की रक्षा अधिनियम, 2013 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई. पश्चिम बंगाल के आर्थिक अपराध निदेशालय में विशेष लोक अभियोजक सोमेन दत्ता ने कहा कि इस अधिनियम के तहत संभवत: यह पहली सजा है. अदालत ने 10 अभियुक्तों को बरी कर दिया जबकि दो की सुनवाई के दौरान मौत हो चुकी है. दरअसल फरवरी 2017 में निवेशकों ने एक फौजदारी मामला दर्ज कराया था, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि पिनकॉन कंपनी की खेजुरी शाखा में उन्होंने जो पैसा जमा कराया था वह अमानत की अवधि पूरी होने के बाद भी उन्हें वापस नहीं मिला.