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कलकत्ता HC ने प्रौद्योगिकीविदों की भर्ती में 'अनियमितताओं' की जांच का दिया आदेश

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने चिकित्सा प्रौद्योगिकीविदों की भर्ती में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व वाली तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है और उसे चार सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा है.

Updated on: 07 Jul 2022, 04:28 PM

नई दिल्ली :

न्यायमूर्ति हरीश टंडन और न्यायमूर्ति शंपा दत्त की खंडपीठ ने बुधवार को कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ उम्मीदवारों के पक्ष में "स्पष्ट" भाई-भतीजावाद, पक्षपात और अधिकार का दुरुपयोग होता है. "...उम्मीदवार, जो योग्य नहीं थे, उन्हें सिफारिश और नियुक्ति के पक्ष में रखा गया है ... सच्चाई का पता लगाने के लिए हमें लगता है कि चयन में गहन जांच करने के लिए इस अदालत के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाना चाहिए. अंकों के आवंटन और जिस तरह से सिफारिश और नियुक्तियां की गई थीं, सहित प्रक्रिया.'

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राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने 2018 में 725 प्रौद्योगिकीविदों की भर्ती के लिए एक विज्ञापन जारी किया था। साक्षात्कार 2019 में हुए थे. भर्ती के खिलाफ अदालत का रुख करने वाले मास्टर डिग्री धारक शुकदेब मैती ने आरोप लगाया कि उन्हें स्नातक की डिग्री वाले उम्मीदवार की तुलना में कम अंक दिए गए थे.

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राज्य स्वास्थ्य भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष सुदीप्त राय ने कहा कि भर्ती के समय भले ही वे संगठन के मुखिया नहीं थे, लेकिन यह एक सतत प्रक्रिया है. मैं जांच प्रक्रिया में समिति का निश्चित रूप से सहयोग करूंगा. उच्च न्यायालय ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती सहित कथित घोटालों की केंद्रीय जांच ब्यूरो से अलग से जांच करने का आदेश दिया है.