एचएमटी की हल्द्वानी ईकाई बंद करने के फैसले पर अदालत ने लगाई रोक

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार के हिन्दुस्तान मशीन टूल्स (एचएमटी) के हल्द्वानी के रानीबाग स्थित कारखाने को बंद करने के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है।

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार के हिन्दुस्तान मशीन टूल्स (एचएमटी) के हल्द्वानी के रानीबाग स्थित कारखाने को बंद करने के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है।

author-image
pradeep tripathi
एडिट
New Update
एचएमटी की हल्द्वानी ईकाई बंद करने के फैसले पर अदालत ने लगाई रोक

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार के हिन्दुस्तान मशीन टूल्स (एचएमटी) के हल्द्वानी के रानीबाग स्थित कारखाने को बंद करने के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है।

Advertisment

अदालत ने गुरुवार को इस मामले पर सुनवाई करते हुए केंद्रीय और राज्य सरकार, दोनों को नोटिस जारी कर छह हफ्ते में जवाब मांगा है।

अदालत ने यह भी पाया कि कारखाने का प्रबंधन मे गड़बड़ी के कारण एचएमटी के हालात खराब हुए हैं। याचिकाकर्ता एचएमटी वर्कर्स एसोसिएशन ने अदालत को बताया कि सरकार का 17 नवंबर को इस इकाई को बंद करने का फैसला लेने का प्रक्रिया सही नहीं है।

याचिका में दलील दी गई कि अतीत में फैक्ट्री के कई विशेष ऑडिट किए गए लेकिन इसे बंद करने की सिफारिश कभी नहीं की गई। यहां 1988 के बाद से कार्यरत सैकड़ों श्रमिक बेसहारा छोड़ दिए गए हैं।

याचिकाकर्ता के वकील कार्तिकेय गुप्ता ने अदालत से कहा कि वेतन का विवाद अभी भी निपटा नहीं है और ऐसी स्थिति में फैक्ट्री को बंद करना अवैध है।

सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति राजीव शर्मा की एकल पीठ ने एचएमटी कारखाने को बंद करने के केंद्रीय श्रम मंत्रालय के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी और छह सप्ताह के भीतर इस पर जवाब मांगा।

Source : News Nation Bureau

Uttarakhand HMT Unit
Advertisment