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उत्तराखंड सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, पंचायत चुनाव से जुड़े कानून पर लगाई रोक

हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव में दो बच्चों को लेकर किए गए संशोधन एक्ट में 25 जुलाई 2019 को कट ऑफ डेट माना है.

Updated on: 19 Sep 2019, 01:33 PM

देहरादून:

उत्तराखंड सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव में दो बच्चों को लेकर किए गए संशोधन एक्ट में 25 जुलाई 2019 को कट ऑफ डेट माना है. जिसके बाद अब 2 बच्चे से अधिक वाले प्रत्याशी फिलहाल इस बार पंचायत चुनाव लड़ सकते हैं. बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष जोत सिंह बिष्ट इस एक्ट के खिलाफ हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल किए थे. 25 जुलाई 2019 को राज्यपाल ने संशोधन एक्ट में हस्ताक्षर किए थे, जिसके बाद सरकार का यह फैसला राज्य में लागू हुआ था.

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कांग्रेस नेता जोत सिंह बिष्ट का कहना है कि आज हाईकोर्ट के आदेश के बाद काला कानून खत्म हो गया है. यह सरकार की बड़ी हार है, क्योंकि आनन-फानन में जिस तरह एक्ट लाया गया, उसे पहले दिन से ही गैरकानूनी माना जा रहा था. वहीं भारतीय जनता पार्टी का मामले पर कहना है कि अभी हाईकोर्ट के आदेश का आदेश आने के बाद विधिक राय ली जाएगी और सरकार उचित निर्णय लेगी.

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उधर, पंचायत चुनाव को लेकर भाजपा प्रत्याशियों के चयन को लेकर बैठक कर रही है. इस बैठक में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट समेत संगठन के सभी पदाधिकारी मौजूद हैं. पंचायत चुनाव को लेकर भाजपा ने जिला प्रभारी नियुक्त किए थे. सभी जिला प्रभारी प्रत्याशियों के चयन को लेकर अपनी विस्तृत रिपोर्ट भी इस बैठक में रखेंगे. जिसके बाद उम्मीद है कि शायद आज शाम तक कुछ प्रत्याशियों का चयन हो जाए.