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फाइल फोटो
पंचायत चुनाव में 2 से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवार के चुनाव न लड़ने के मामले में उत्तराखंड की बीजेपी सरकार को बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. हालांकि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर राज्य सरकार की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट आगे सुनवाई करेगा. कोर्ट ने राज्य सरकार की अर्जी पर नोटिस जारी किया है.
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दरअसल, राज्य सरकार ने पिछले विधानसभा सत्र में पंचायती राज अधिनियम में संशोधन किया था, जिसके तहत पंचायत चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के दो से ज्यादा बच्चे हैं, वो चुनाव नहीं लड़ सकते. सरकार के इस फैसले को नैनीताल हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी. जिस पर सुनवाई करते हुए बीते गुरुवार को हाईकोर्ट ने ऐसे लोगों को पंचायत चुनाव में उम्मीदवार बनने की इजाजत दी थी, जो 25 जुलाई 2019 से पहले ही दो से अधिक बच्चों के अभिभावक बन चुके थे.
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हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि ग्राम पंचायत प्रत्याशियों के लिए 25 जुलाई 2019 की कट ऑफ डेट निर्धारित की जाए, जिसके तहत 25 जुलाई 2019 से पहले दो से ज्यादा संतान वाले प्रत्याशी भी चुनाव लड़ सकते हैं. हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. लेकिन यहां से भी उसे निराशा हाथ लगी. यानि अब हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक, 25 जुलाई 2019 से पहले जिनके तीन से अधिक बच्चे हैं, वो अगले महीने होने वाले पंचायत चुनाव में उम्मीदवार बन सकते हैं. बता दें कि राज्य में 5 अक्टूबर को पहले पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान होना है.
Source : न्यूज स्टेट ब्यूरो