उत्तराखंड में नौ बागी विधायकों की सदस्यता रद्द करने पर नैनीताल हाई कोर्ट के आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई होगी। बागी विधायकों ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
दरअसल में राज्य में कुछ दिनों पहले राजनीतिक उठापटक को देखते हुए विधानसभा स्पीकर ने नौ विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी थी जिसके बाद इन विधायकों ने मामले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।
इस मामले पर सुनवाई के दौरान नैनीताल हाई कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को सही ठहराया था। जिसके बाद बागियों ने कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
गौरतलब है कि उत्तराखंड के बागी विधायकों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अयोग्यता पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था।