पूर्व मुख्यमंत्रियों ने नहीं दिया आवास किराया, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को भेजा नोटिस
उत्तराखंड की नैनीताल हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों के बकाया आवास किराए के मामले में सुनवाई की. इस दौरान कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है.
देहरादून:
उत्तराखंड की नैनीताल हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों के बकाया आवास किराए के मामले में सुनवाई की. इस दौरान कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को अपने सरकारी मकानों के किराए के साथ-साथ अन्य भत्ते देने के लिए भी निर्देश दिए हैं. कोर्ट 11 फरवरी को सुनवाई की तारीख तय करते हुए सरकार व पूर्व मुख्यमंत्रियों से जवाब मांगा है.
यह भी पढ़ेंः 'CAA विरोधियों पर रात दो बजे लट्ठ चलाओ और मैदान में खड़ा कर दो जब तक...'
न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की एकल पीठ देहरादून की रूलक संस्था की याचिका पर सुनवाई की है. याचिका में सरकार द्वारा पूर्व मुख्यमंत्रियों को राहत देते हुए पारित किए गए अधिनियम को चुनौती दी है. हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक, विजय बहुगुणा, बी.सी. खंडूरी से 11 फरवरी तक जवाब देने को कहा है. निशंक अब केंद्रीय मंत्री हैं. पूर्व में, रुलक संस्था ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मुख्यमंत्रियों से बकाया वसूली के लिए आदेश पारित करने की मांग की थी. इसके बाद हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों से बाजार दर पर सुविधाओं का बकाया जमा करने के आदेश पारित किए.
यह भी पढ़ेंः लखनऊः CAA और NRC के विरोध में प्रदर्शन कर रही 130 महिलाओं पर FIR दर्ज
ज्ञात हो कि हाईकोर्ट के अधिवक्ता कार्तिकेय हरि गुप्ता ने इस मामले में मंगलवार को याचिका दाखिल की थी. राज्य सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को राहत देते हुए अधिनियम पारित किया है. अध्यादेश को विधानसभा में पारित कराकर अधिनियम पारित किया. अधिनियम में कहा गया है कि पूर्व मुख्यमंत्रियों से सुविधाओं के एवज में मानक किराए से 25 फीसद अधिक किराया वसूला जाएगा. यह कहा कि मानक किराया सरकार तय करेगी. साथ ही कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री बिजली, पानी, सीवरेज, सरकारी आवास आदि का बकाया खुद वहन करेंगे, लेकिन किराया सरकार तय करेगी. पूर्व में कोर्ट ने मामले में सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था. साथ ही कहा था कि इस अवधि में यदि सरकार ने अधिनियम बनाया तो याचिकाकर्ता उसे कोर्ट में चुनौती दे सकता है.
Don't Miss
वीडियो
IPL 2024
मनोरंजन
-
Kajol Workout Routine: 49 की उर्म में ऐसे इतनी फिट रहती हैं काजोल, शेयर किया अपना जिम रुटीन
-
Viral Photos: निसा देवगन के साथ पार्टी करते दिखे अक्षय कुमार के बेटे आरव, साथ तस्वीरें हुईं वायरल
-
Moushumi Chatterjee Birthday: आखिर क्यों करियर से पहले मौसमी चटर्जी ने लिया शादी करने का फैसला? 15 साल की उम्र में बनी बालिका वधु
धर्म-कर्म
-
Vikat Sanakashti Chaturthi 2024: विकट संकष्टी चतुर्थी व्रत कब? बस इस मूहूर्त में करें गणेश जी की पूजा, जानें डेट
-
Shukra Gochar 2024: शुक्र ने किया मेष राशि में गोचर, यहां जानें किस राशि वालों पर पड़ेगा क्या प्रभाव
-
Buddha Purnima 2024: कब है बुद्ध पूर्णिमा, वैशाख मास में कैसे मनाया जाएगा ये उत्सव
-
Shani Shash Rajyog 2024: 30 साल बाद आज शनि बना रहे हैं शश राजयोग, इन 3 राशियों की खुलेगी लॉटरी