योगी सरकार का कोरोना महामारी अधिनियम 2020 में 8वां संशोधन, पढ़ें पूरा मामला
मंगलवार को यूपी सरकार ने कोरोना महामारी अधिनियम 2020 में 8वां संशोधन किया है. आपको बता दें कि इस नए संशोधन के मुताबिक अब बिना मुंह ढके निकलने पर जुर्माने की राशि तय की गई है. इसके मुताबिक कोई भी व्यक्ति घर के बाहर बिना मास्क, गमछा, स्कार्फ लपेटे हुए नहीं निकल सकेगा.
नई दिल्ली:
पूरा देश कोरोना वायरस की जद में आ चुका है देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में भी कोरोना वायरस संक्रमण ने अपना तांडव मचाया हुआ है. राज्य की योगी सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए कई उपाय किए हैं. मंगलवार को यूपी सरकार ने कोरोना महामारी अधिनियम 2020 में 8वां संशोधन किया है. आपको बता दें कि इस नए संशोधन के मुताबिक अब बिना मुंह ढके निकलने पर जुर्माने की राशि तय की गई है. इसके मुताबिक कोई भी व्यक्ति घर के बाहर बिना मास्क, गमछा, स्कार्फ लपेटे हुए नहीं निकल सकेगा, अगर वो ऐसा करता हुआ पाया गया तो फिर उस पर ₹1000 जुर्माने का प्रावधान किया गया है. अगर आपने ये गलती दोहराई यानि कि दोबारा बिना मास्क पहने हुए पकड़े गए तो आपको ₹10000 का जुर्माना भुगतना पड़ेगा. वहीं सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर ₹500 का जुर्माना भी यूपी सरकार ने लगाया है. महामारी अधिनियम में संशोधन कर जुर्माना राशि शामिल की गई है.
आपको बता दें कि लोगों की लापरवाहियों को कम करने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य में मास्क लगाने के नियम और कड़े कर दिये हैं. अगर आप दोबारा बिना मास्क पकड़े गए तो आपकी फोटो भी सार्वजनिक की जाएगी. सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रदेश में मास्क की अनिवार्यता को कड़ाई से लागू करने का आदेश दिया है. यानि कि अब मास्क पहनने में लापरवाही उत्तर प्रदेश में भारी पड़ने वाली है. योगी सरकार ने राज्य में तेजी से पैर पसार रहे कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए ये नए संशोधन किए हैं.
इसके पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार यानि कि 16 अप्रैल को राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए गाइडलाइंस जारी की थीं
- प्रदेश के सभी ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में रविवार को साप्ताहिक बन्दी होगी. इस अवधि में केवल स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और आपातकालीन सेवाओं ही संचालित होंगी. इस संबंध में आवश्यक जागरूकता कार्य भी किए जाएं.
- प्रदेश सरकार प्रत्येक नागरिक के जीवन और जीविका की सुरक्षा के लिए संकल्पित है. कोविड के कारण लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो इसके लिए सभी जरूरी प्रयास किए जाएं. भरण/पोषण भत्ता के पात्र लोगों की सूची अपडेट कर ली जाए. सरकार जल्द ही इन्हें राहत राशि प्रदान करेगी. अंत्योदय सहित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राशन वितरण कार्य की व्यवस्था की समीक्षा कर ली जाए. सरकार सभी जरूरतमंदों को राशन और भरण-पोषण भत्ता उपलब्ध कराएगी.
- कोविड की रोकथाम से संबधी कार्यों में विगत वर्ष विधायक निधि उपयोगी सिद्ध हुई थी. इस वर्ष भी कोविड केयर फंड की नियमावली के अनुरूप विधायकगणों की अनुशंसा पर उनकी निधि का कोविड प्रबंधन में उपयोग किया जा सकता है.
- पंचायत चुनावों का पहला चरण अत्यंत शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हुआ. जिन क्षेत्रों में माहौल बिगाड़ने की कतिपय कोशिश हुई है, इसमें संलिप्त लोगों के विरुद्ध कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए. यह कार्रवाई अन्य चरण के चुनावों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करेगी.
- प्रदेश में सभी के लिए मास्क लगाना अनिवार्य है. पहली बार मास्क के बिना पकड़े जाने पर ₹1000 का जुर्माना लगाया जाए. अगर दूसरी बार बिना मास्क के पकड़ा जाए तो 10 गुना अधिक जुर्माना लगाया जाना चाहिए.
- कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी जैसे अधिक संक्रमण दर वाले सभी 10 जिलों में व्यवस्था और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है. स्थानीय जरूरतों के अनुसार नए कोविड हॉस्पिटल बनाए जाएं. बेड्स बढ़ाये जाएं. निजी हॉस्पिटल को कोविड हॉस्पिटल के रूप में परिवर्तित किया जाए. प्रयागराज में अविलंब यूनाइटेड मेडिकल कॉलेज को डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के रूप में परिवर्तित किया जाए.
- 108 की आधी एम्बुलेंस केवल कोविड मरीजों के उपयोग के लिए रिजर्व रखीं जाएंगी. इस कार्य में कतई देरी न हो. होम आइसोलेशन के मरीजों की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाए. एम्बुलेंस का रिस्पॉन्स टाइम कम से कम हो. ऑक्सीजन और अन्य चिकित्सकीय जरूरतों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए. किसी प्रकार की जरूरत होने पर तत्काल शासन को अवगत कराएं.
- कोविड प्रबंधन से जुड़े कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं है. सभी जनपदों में क्वारन्टीन सेंटर संचालित किए जाएं. क्वारन्टीन सेंटरों में आवश्यक चिकित्सकीय सुविधाओं के साथ-साथ भोजन और शयन की समुचित व्यवस्था हो. संक्रमण प्रसार को न्यूनतम रखने की दृष्टि से यह अत्यन्त जरूरी है कि कंटेनमेंट जोन के प्राविधानों को सख्ती से लागू किया जाए.
- कोरोना संक्रमण की दर में बढ़ोतरी हो रही है. थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है. अतः पब्लिक एड्रेस सिस्टम का भरपूर उपयोग करते हुए लोगों को जागरूक किया जाए. निगरानी समितियों की भूमिका महत्वपूर्ण है. जागरूकता के लिए प्रचार-प्रसार संबंधी सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं. सार्वजनिक स्थानों पर कोविड हेल्प डेस्क पूरी तरह सक्रिय रहें.सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य करें. आवश्यकतानुसार इंफोर्समेंट की कार्रवाई भी की जाए.
- डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल की संख्या बढ़ाई जाए. एल-2 व एल-3 स्तर के अस्पतालों की संख्या में लागातर बढ़ोतरी की जाए. कहीं भी बेड की कमी कतई न हो. अस्पतालों में प्रशिक्षित मानव संसाधन की व्यवस्था सुनिश्चित करें.
- प्रदेश में हर दिन सवा 2 लाख से अधिक कोविड टेस्ट हो रहे हैं. इसे और विस्तार दिए जाने की आवश्यकता है. कोविड से लड़ाई में टेस्टिंग अत्यंत महत्वपूर्ण हथियार है. अन्य प्रदेशों से आने वाले यात्रियों व लोगों के लिए एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन तथा बस स्टेशनों पर रैपिड एन्टीजन टेस्ट की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं.
- यूपी में सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रविवार को बंदी रहेगी. इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी बाजार-दफ्तर बंद रहेंगे. इस दिन व्यापक सेनेटाइजेशन अभियान चलेगा.
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