उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जम्मू-कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए कर्नल आशुतोष शर्मा के परिजनों को 50 लाख रुपये व परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है. रविवार को यह जानकारी अपर मुख्य सचिव (गृह) अवनीश कुमार अवस्थी ने दी. यहां के लोकभवन में कोरोना वायरस के संबंध में की गई प्रेस वार्ता के दौरान अवस्थी ने पत्रकारों को बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कश्मीर के हंडवाड़ा में आतंकी से लोहा लेते हुए शहीद 5 जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी है. शहीद होने वालों में बुलंदशहर के निवासी कर्नल आशुतोष शर्मा भी थे.
उन्होंने कहा कि यूपी सरकार द्वारा शहीद आशुतोष शर्मा के परिजनों को 50 लाख रुपये और एक नौकरी दी जाएगी. साथ ही शहीद के सम्मान में बुलंदशहर के खानपुर थाना क्षेत्र के गांव परवाना में गौरवद्वार का निर्माण कराया जाएगा.
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अपर मुख्य सचिव (गृह) ने बताया कि लॉकडाउन-3 के दौरान पूरे प्रदेश में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक जरूरी सेवाओं को छोड़कर लोगों को बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी. इस दौरान लोगों की आवाजाही रोकने के लिए स्थानीय प्रशासन धारा-144 लागू कर सकता है. लॉकडाउन-3 के दौरान घरेलू व विदेशी हवाईयात्रा पर पाबंदी जारी रहेगी, हालांकि एयर एंबुलेंस को छूट मिलेगी.
अवस्थी ने बताया कि पूरे प्रदेश में 65 से अधिक उम्र के बुजुर्गो और 10 साल के कम उम्र के बच्चों के साथ ही गर्भवती महिलाओं और गंभीर बीमारी से ग्रस्त मरीजों के घर से निकलने पर पाबंदी रहेगी. हालांकि केवल जरूरी काम से या इलाज के लिए बाहर निकल सकते हैं. रेड जोन में सीमित सेवाएं हासिल होंगी. ग्रीन जोन में तो मॉल भी खुलेंगे. जाहिर है कि प्रदेश का बड़े हिस्से में कारोबार शुरू हो जाएगा. हर सप्ताह इसकी समीक्षा होगी.
उन्होंने बताया कि रेड जोन में रिक्शा, ऑटो, टैक्सी और ओला, उबर जैसी टैक्सियों के चलने पर पाबंदी रहेगी. यहां सैलून, स्पा, ब्यूटी पार्लर भी नहीं खुलेंगे और साथ ही यहां बसें भी नहीं चलेंगी. यहां निजी वाहन से कुछ सेवाओं के लिए लोगों को आने-जाने की अनुमति होगी. लेकिन कार में ड्राइवर के अलावा केवल दो लोग ही बैठ सकेंगे.
अपर मुख्य सचिव (गृह) ने बताया कि केवल वही कंस्ट्रक्शन का काम होगा, जहां मजदूरों के रहने की व्यवस्था होगी. वे बाहर से मजदूर लाकर काम नहीं कर सकेंगे. मॉल और बाजार बंद रहेंगे. लेकिन कालोनी, रिहाइशी और अलग-थलग वाली सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दे गई है.
प्रदेश में अब निजी ऑफिस भी खोलने की इजाजत दी गई है, लेकिन केवल 33 फीसदी स्टाफ के साथ काम करेंगे. बाकी स्टाफ घर से काम करेगा. सभी सरकारी ऑफिस खुले रहेंगे, जहां उपसचिव से ऊपर के सभी अधिकारी मौजूद रहेंगे, लेकिन बाकी स्टाफ में केवल 33 फीसदी से काम चलाना होगा. रक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस, जेल, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, फायर सर्विस, आपदा प्रबंधन, एनआइसी, कस्टम, एफसीआर्ई एनसीसी, नेहरू युवा केंद्र और नगर निगम को पूरी छूट रहेगी.
अवस्थी ने बताया कि रेड जोन में प्रतिबंधित ओला, उबर जैसी टैक्सी को भी ऑरेंज में चलाने की छूट दी गई है. लेकिन वे केवल एक ही पैसेंजर को बिठा सकेंगे.
ग्रीन जोन वाले इलाके में राष्ट्रीय स्तर पर लागू प्रतिबंधों के अलावा कोई प्रतिबंध नहीं होगा. सभी तरह की आर्थिक गतिविधियों की यहां पूरी तरह छूट होगी. इस जोन में अब शादी समारोह की इजाजत होगी, लेकिन केवल 20 व्यक्ति शादी में शामिल होंगे. यही नियम अंतिम संस्कार पर भी लागू रहेगा.
अपर मुख्य सचिव (गृह) ने बताया कि जिन औद्योगिक इकाइयों को चलाने की इजाजत दी गई है, उन्हें अपने कर्मचारियों को लाने ले जाने के लिए स्वयं के बसों का संचालन करना होगा. इन बसों पर कीटनाशक का छिड़काव कराना होगा. औद्योगिक इकाइयों में थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था जरूरी होगी. दो शिफ्ट में एक घंटे का अंतराल बेहतर रहेगा. काम कर रहे सभी कर्मचारियों का बीमा होना चाहिए.
Source : News State