यूपी में लागू होगा सिंगापुर मॉडल, गाड़ी चलाते में थूका तो लगेगा इतना जुर्माना

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार जल्द ही सिंगापुर मॉडल लागू करने जा रही है. सरकार उत्तर प्रदेश ठोस अपशिष्ठ (प्रबंधन, संचालन एवं स्वच्छता) नियमावली-2021 को कैबिनेट से पास कराने की में तैयारी है.

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार जल्द ही सिंगापुर मॉडल लागू करने जा रही है. सरकार उत्तर प्रदेश ठोस अपशिष्ठ (प्रबंधन, संचालन एवं स्वच्छता) नियमावली-2021 को कैबिनेट से पास कराने की में तैयारी है.

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Kuldeep Singh
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CM Yogi Adityanath

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ( Photo Credit : न्यूज नेशन)

प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार जल्द ही सिंगापुर मॉडल लागू करने जा रही है. इसमें सिंगापुर की तर्ज पर लोगों पर गंदगी फैलाने पर जुर्माने का प्रावधान किया जाएगा. इसे लागू करने के लिए जल्द ही एक विधेयक लागू किया जाएगा. इसे जल्द कैबिनेट में रखा जाएगा. जानकारी के मुताबिक अब गाड़ी चलाते समय अगर थूका या फिर कोई सामान फेंक कर गंदगी फैलाई तो बड़े शहरों में 1000 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा.

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प्रदेश की योगी सरकार उत्तर प्रदेश ठोस अपशिष्ठ (प्रबंधन, संचालन एवं स्वच्छता) नियमावली-2021 को जल्द ही कैबिनेट से पास कराने की में तैयारी है. इस संबंध में नगर विकास विभाग की ओर से लोगों से राय और सुझाव मांगे गए हैं. दरसअल, शहरों में साफ़ सफाई के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग सुधर नहीं रहे हैं. चूंकि गंदगी फैलाने पर जुर्माने के लिए अभी तक स्पष्ट प्रावधान नहीं है, लिहाजा सरकार इस विधेयक के माध्यम से गंदगी फैलाने वालों पर शिकंजा कसने की तैयारी है. 

कितना लग सकता है जुर्माना
जानकारी के मुताबिक गाड़ी चलाते समय गंदगी फेंकने या फिर थूकने पर बड़े नगर निगम में 1000 रुपए, छोटे नगर निगम 750, पालिका परिषद में 500 और नगर पंचायत में 350 रुपए जुर्माने का प्रावधान होगा. इसी तरह सर्वाजनिक स्थान या खुले स्थान पर कूड़ा फेंकने या गंदगी फैलाने पर बड़े शहरों में 500, छोटे शहरों में 400, पालिका परिषद में 300 और नगर पंचायत में 200 रुपए का जुर्माना देना होगा.

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स्कूल और अस्पताल के पास गंदगी पर भी जुर्माना
स्कूल और अस्पताल के पास गंदगी फैलाने पर भी लोगों पर जुर्माना लगाया जाएगा. अस्पताल के पास गंदगी फैलाने पर 750 रुपए से लेकर 300 रुपए तक जुर्माने का प्रावधान होगा. वहीं थूकना, पेशाब करना, शौच करना, जानवरों को खिलाने के लिए सामान बिखराने पर 250 रुपए से 50 रुपए तक जुर्माना लगेगा. कूड़ा कचरा मिट्टी में दबाने या फिर जलाने और खुला कूड़ा गाड़ी लेकर चलने पर 2000 से एक हजार रुपए तक का प्रावधान किया जाएगा.

Source : News Nation Bureau

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