Waqf Bill: संसद में वक्फ बिल पास होने के बाद योगी सरकार ने किया ये एलान, जब्त की जाएंगी ये संपत्तियां

Waqf Bill: लोकसभा के बाद राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पास हो गया. इसी के साथ यूपी सरकार ने राज्य में वक्फ की संपत्तियों को लेकर एक्शन लेना शुरू कर दिया है. इसके लिए सभी जिलों के जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं.

Waqf Bill: लोकसभा के बाद राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पास हो गया. इसी के साथ यूपी सरकार ने राज्य में वक्फ की संपत्तियों को लेकर एक्शन लेना शुरू कर दिया है. इसके लिए सभी जिलों के जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं.

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Suhel Khan
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CM Yogi on Waqf Properties

वक्फ संपत्तियों को लेकर सीएम योगी सख्त

Waqf Bill: संसद के दोनों सदनों में वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद यूपी के योगी सरकार ने एक बड़ा एलान कर दिया. दरअसल, योगी सरकार ने वक्फ बोर्ड की ओर से अवैध रूप से घोषित संपत्तियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेना शुरू कर दिया है. इसके लिए सरकार ने सभी जिलों के डीएम को निर्देश दिए हैं. जिसमें कहा गया है कि वे अपने जिलों में अभियान चलाकर वक्फ की ऐसी संपत्तियों की पहचान करें जो राजस्व अभिलेखों में दर्ज नहीं हैं. ऐसी संपत्तियों को नियमों के विरुद्ध वक्फ घोषित किया गया है. योगी सरकार इन संपत्तियों को चिन्हित कर जब्ती की कार्रवाई  करेगी.

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वक्फ की संपत्तियों का दर्ज नहीं है रिकॉर्ड

राजस्व विभाग के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड की ओर से जिन संपत्तियों पर दावा किया गया है उनमें से ज्यादातर संपत्तियों का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है. राजस्व अभिलेखों के मुताबिक, राज्य में सुन्नी वक्फ बोर्ड की केवल 2,533 संपत्तियां दर्ज हैं. जबकि शिया वक्फ बोर्ड की 430 संपत्तियां अधिकृत रूप से पंजीकृत हैं. जबकि वक्फ बोर्ड द्वारा घोषित आंकड़ों में उसकी संपत्तियां इससे कहीं ज्यादा हैं. सुन्नी वक्फ बोर्ड की 1,24,355 संपत्तियां और वहीं शिया वक्फ बोर्ड की कुल 7,785 संपत्तियां बताई गई हैं.

क्या बोले अधिकारी?

ऐसा माना जा रहा है कि बड़े पैमाने पर तालाब, पोखर, खलिहान और ग्राम समाज की जमीनों को भी वक्फ घोषित किया गया है. हालांकि सरकार ने इन संपत्तियों को पूरी तरह अवैध माना है. अधिकारियों का कहना है कि सरकारी जमीन, ग्राम समाज की जमीन और सार्वजनिक संपत्तियां किसी भी हाल में वक्फ घोषित नहीं की जा सकती हैं. अधिकारियों का कहना है कि सिर्फ उन्हीं संपत्तियों को वक्फ माना जाएगा, जो किसी व्यक्ति द्वारा स्पष्ट रूप से दान की गई हों.

दोषियों पर कार्रवाई करेगी योगी सरकार

इसी के साथ योगी सरकार ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का भी मन बना लिया है. सूत्रों के मुताबिक, कई जिलों में तालाब, चारागाह, खलिहान और सार्वजनिक उपयोग की जमीनों को वक्फ घोषित कर कब्जा कर लिया है. अब ऐसी संपत्तियों की जांच की जाएगी और उसके बाद जमीन को सरकार की संपत्ति घोषित कर वापस किया जाएगा. योगी सरकार ने साफ किया है कि अवैध तरीके से वक्फ घोषित की गई हर संपत्ति पर कानून के मुताबिक, कार्रवाई की जाएगी. साथ ही दोषियों पर भी जिम्मेदारी तय की जाएगी.

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