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लॉकडाउन में योगी सरकार का बड़ा फैसला- उत्तर प्रदेश में ये 11 तरह की इंड्रस्ट्रीज होंगी शुरू

उत्तर प्रदेश में कोरोना संकट के बढ़ते खतरे को लेकर जारी लॉकडाउन के बीच योगी सरकार ने बड़ा फैसला किया है.

Updated on: 16 Apr 2020, 11:35 PM

नई दिल्ली:

उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस (Corona Virus) के बढ़ते खतरे को लेकर जारी लॉकडाउन के बीच योगी सरकार (yogi government) ने बड़ा फैसला किया है. यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में आवश्यक सेवाओं के साथ 11 तरह के उद्योगों को सशर्त चलाने की मंजूरी दे दी है. हालांकि, फिलहाल सतत प्रक्रिया उद्योगों के संचालन की मंजूरी दे दी गई है.

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने स्टील, रिफाइनरी, रसायन, सीमेंट, उर्वरक, वस्त्र उद्योग (परिधान को छोड़कर), फाउंड्रीज, टायर, पेपर, चीनी मिल को संचालन यानी चलाने की मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही कॉमन एफ्लूएंट ट्रीटमेंट प्लांट को शुरू करने के भी आदेश हैं. प्रथम चरण में करीब 50 प्रतिशत श्रमिकों के साथ यूनिट चलाने की अनुमति होगी. इस दौरान प्रशासनिक कार्यालयों को खोलने की मंजूरी नहीं होगी. हॉटस्पॉट क्षेत्रों में यूनिट चलाने पर पूरी तरह प्रतिबंध है.

औद्योगिक परिसर को गाइडलाइन के अनुसार, लगातार सैनेटाइजेशन कराया जाए और श्रमिकों की संख्या के हिसाब से थर्मल स्कैनर की भी व्यवस्था की जाए. यूनिट में मास्क, सैनेटाइजर और पानी का पूरा प्रबंध करने के भी निर्देश दिए गए हैं. जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग गाइडलांइस का पालन सुनिश्चित कराएगा. इस दौरान जिला प्रशासन को किसी भी कर्मचारी में कोरोना वायरस संक्रमण के लक्षण दिखाई देने पर सूचित करना होगा.

शराब बिक्री पर विचार कर रही योगी सरकार

योगी सरकार प्रदेश में शराब की बिक्री शुरू करवाने पर विचार कर रही है. उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव संजय आर भूसरेड्डी की ओर से प्रदेश के सभी मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को लिखे पत्र से लग रहा है कि प्रदेश में यूपी सरकार मदिरा की बिक्री शुरू कराने की तैयारी में है. इसलिए सरकार ने आबकारी विभाग को मदिरा और बियर की फैक्ट्रीज में उत्पादन शुरू कराने का आदेश दिया है.

बता दें कि देश में कोरोना वायरस से निपटने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है, लेकिन इस बार देश की आर्थिक व्यवस्था और जरूरी सामानों की आपूर्ति के लिए कई सेक्टरों के लिए छूट का प्रावधान रखा गया है. 20 अप्रैल से ये सारी छूटें लागू की जानी हैं.