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योगी कैबिनेट के इस फैसले से विश्वविद्यालयों में नहीं हो पाएगी 'राष्ट्रविरोधी' गतिविधि

उत्तर प्रदेश में प्राइवेट विश्वविद्यालयों (Private University) के लिए योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) सरकार ने नए ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है.

Updated on: 19 Jun 2019, 06:31 PM

highlights

  • उत्तर प्रदेश प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस को दी मंजूरी
  • विधानसभा के सत्र में रखा जाएगा अध्यादेश
  • केशव मौर्य ने कहा, सरकार चाहती है कि विश्वविद्यालयों में पढ़ाई हो

नई दिल्ली:

उत्तर प्रदेश में प्राइवेट विश्वविद्यालयों (Private University) के लिए योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) सरकार ने नए ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है. उत्तर प्रदेश प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस (Uttar Pradesh Private Universities Ordinance) 2019 को मंगलवार को योगी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी.

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इसके मुताबिक अब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को एक शपथ पत्र देना होगा कि वह किसी भी तरह की राष्ट्रविरोधी गतिविधि में शामिल नहीं होगी. और न ही कैंपस में इस तरह की गतिविधि को होने दिया जाएगा. अगर ऐसा होता है तो यह कानून का उल्लंघन माना जाएगा.

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जिसके हिसाब से सरकार विश्वविद्यालय पर कार्रवाई कर सकती है. इस नए अध्यादेश के पास होने से उत्तर प्रदेश के सभी 27 विश्वविद्यालय इसके अंदर आएंगे. हालांकि इस अध्यादेश में राष्ट्रविरोधी गतिविधि की परिभाषा को नहीं बताया गया है. मंगलवार को हुई योगी कैबिनेट की बैठक में यह प्रस्ताव पारित हुआ.

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अध्यादेश अब विधानसभा सत्र में रखा जाएगा. डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का इस मामले में कहना है कि सरकार चाहती है कि विश्वविद्यालयों में सिर्फ पढ़ाई हो न कि वहां देश विरोधी गतिविधियां हो. उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के किसी भी शैक्षिक संस्थान में राष्ट्रविरोधी गतिविधि को स्वीकार नहीं किया जाएगा.