उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में एक व्यक्ति ने अपनी बीवी को इसलिए तलाक का कानूनी नोटिस भेज दिया, क्योंकि उसकी पत्नी ने बेटी को जन्म दिया था. पति ने बेटी पैदा होने पर नाराजगी जाहिर कर अपनी पत्नी से तलाक के कागजातों में दस्तखत कराना चाहे, लेकिन जब उसने ऐसा करने से मना कर दिया तो शौहर ने तलाक का कानूनी नोटिस भेजा है. जिसकी शिकायत पीड़ित महिला ने पुलिस में की है.
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पुलिस अधीक्षक मिर्जा मंजर बेग के मुताबिक, ललितपुर शहर की रावतयाना मुहल्ला कैलगुवां रोड निवासी महिला निखत परवीन (24) ने बुधवार को दिए एक शिकायती पत्र में आरोप लगाया कि उसका निकाह मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ निवासी युवक से 25 दिसंबर, 2017 को हुआ था. मायके पक्ष ने दहेज में छोटी कार और गहने दिए थे, लेकिन ससुरालीजन स्कॉर्पियो की मांग पर अड़े रहे. निकाह के बाद उसे स्कॉर्पियो की मांग पूरी न होने पर प्रताड़ित किया जाता रहा, जिससे वह अपने मायके में मां-बाप के घर रहने लगी.
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पुलिस अधीक्षक ने महिला की शिकायत के हवाले से बताया कि महिला ने 29 जून, 2019 को अपने मायके में ही एक बच्ची को जन्म दिया. बच्ची के जन्म होने की सूचना पर उसका पति, सास और जेठ पांच सितंबर को उसके यहां पहुंचे और बेटी पैदा होने पर नाराजगी जाहिर कर तलाक के कागजातों में दस्तखत कराना चाहे, लेकिन उसने ऐसा करने से मना कर दिया. अब उसके शौहर ने अपने अधिवक्ता के जरिए तलाक का कानूनी नोटिस भेजा है. एसपी बेग ने बताया कि महिला की शिकायत की जांच सीओ सिटी राजा सिंह को सौंपी गई है. जांच रिपोर्ट मिलते ही विधिवत कार्रवाई की जाएगी. मुकदमा दर्ज हो गया होगा या दर्ज हो रहा होगा.
Source : आईएएनएस