चिन्मयानंद प्रकरण : पीड़ित छात्रा को हाईकोर्ट से नहीं मिल पाई जमानत, ये रही वजह

शाहजहांपुर में स्वामी चिन्मयानंद पर एलएलएम की छात्रा से यौन उत्पीड़न के मामले में शुक्रवार को कोर्ट में सुनवाई हुई. इसमें पीड़ित छात्रा को हाईकोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है.

शाहजहांपुर में स्वामी चिन्मयानंद पर एलएलएम की छात्रा से यौन उत्पीड़न के मामले में शुक्रवार को कोर्ट में सुनवाई हुई. इसमें पीड़ित छात्रा को हाईकोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है.

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Yogendra Mishra
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स्वामी चिन्मयानंद।( Photo Credit : फाइल फोटो।)

शाहजहांपुर में स्वामी चिन्मयानंद पर एलएलएम की छात्रा से यौन उत्पीड़न के मामले में शुक्रवार को कोर्ट में सुनवाई हुई. इसमें पीड़ित छात्रा को हाईकोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है. इलाहाबाद हाईकोर्ट में पीड़ित छात्रा की जमानत अर्जी पर सुनवाई टाल दी. प्रॉपर कोर्ट में मुकदमा न लगने से हाईकोर्ट ने सुनवाई नहीं की. पीड़िता की जमानत अर्जी पर राज्य सरकार ने अभी तक जवाब दाखिल नहीं किया है.

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2 दिसंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी. जस्टिस अशोक कुमार की एकल पीठ में अब होगी सुनवाई. यौन उत्पीड़न की पीड़ित छात्रा पर आरोप है कि उसने स्वामी चिन्मयानंद से 5 करोड़ की रंगदारी मांगी. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मामले की जांच कर रही है एसआईटी ने चार्जशीट दाखिल कर दी है. स्वामी चिन्मयानंद की जमानत अर्जी पर 16 नवंबर को कोर्ट फैसला सुरक्षित कर चुकी है.

13 दिसंबर को चिन्मयानंद की सुनवाई

लॉ छात्रा से यौन शोषण के मामले में जेल में बंद पूर्व गृह राज्यमंत्री स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ उनकी शिष्या ने रेप का आरोप लगाया है. 7 साल पुराने इस मामले में कोर्ट 13 दिसंबर को सुनवाई करेगी. बता दें इस समय स्वामी चिन्मयानंद लॉ छात्रा के साथ यौन शोषण के आरोप में जेल में बंद हैं. आरोप है कि चिन्मयानंद द्वारा अपनी एक शिष्या के साथ यौन शोषण किया था.

Source : न्यूज स्टेट ब्यूरो

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