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काशी विश्‍वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद मामले की अगली सुनवाई 15 अक्‍टूबर को

18 सितंबर को सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड ने वाराणसी जिला जज की कोर्ट में 25 फरवरी 2020 को सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रेक कोर्ट की अदालत के उस आदेश को चुनौती देते हुए दाखिल किया था.

Updated on: 13 Oct 2020, 06:09 PM

नई दिल्ली :

काशी विश्‍वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर आज मंगलवार को अदालत में सुनवाई हुई.  सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के रिवीसीन के एडमिशन पर सुनवाई हुई जिसके तहत पार्ट बहस हुई. बहस का सिलसिला 15 अक्टूबर को भी रहेगा.

विश्वनाथ मंदिर पक्ष ने बहस में मुद्दा उठाया कि वक्फ बोर्ड का रिविशन स्वीकारने योग्य नहीं है. जिला जज ने लोअर कोर्ट से मूल पत्रावलियों को भी तलब किया है.  इसके पहले 6 अक्टूबर को वाराणसी के जिला जज ने  सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के रिविशन को 3 हजार रुपये के हर्जाने के साथ एक्सेप्ट किया था.

18 सितंबर को सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड ने वाराणसी जिला जज की कोर्ट में 25 फरवरी 2020 को सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रेक कोर्ट की अदालत के उस आदेश को चुनौती देते हुए दाखिल किया था. प्रकीर्ण वाद जिसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मस्जिद पक्ष के उस प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया था जिसमें मस्जिद पक्ष चाहता था कि सारा मामला वक्फ ट्रिब्यूनल लखनऊ में चलाया जाए.

हालांकि फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट के इसी आदेश के खिलाफ अंजुमन इंतजामियां मसाजिद कमेटी ने पहले ही जिला जज की अदालत में सिविल रिविशन दाखिल किया था.

अब इस मामले में अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी.