/newsnation/media/post_attachments/images/2022/05/12/gyanvapi-34.jpg)
gyanvapi case( Photo Credit : social media)
वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में एएसआई(ASI) सर्वे जारी रहेगा. सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को झटका देते हुए हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है. सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि इस स्टेज पर वह हाईकोर्ट के निर्णय पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे. मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा दी गई सर्वे की इजाजत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में साफ कहा कि एएसआई ने सर्वे में किसी भी स्थान को नुकसान ना पहुंचने का आश्वासन दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि हाईकोर्ट ने सर्वे की बात की है, इससे तो साक्ष्य ही सामने आएंगे. यह सर्वे आपके मामले में काम आएगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हर एक प्रक्रिया को चुनौती देना ठीक नहीं है.
ये भी पढ़ें: धरती की ओर तबाही के लिए बढ़ा एक फुटबॉल के मैदान जितना एस्टरॉयट! NASA ने जारी किया अलर्ट
मुस्लिम पक्ष की ओर से जब आपत्ति जताई गई तो चीफ जस्टिस ने कहा कि इस मामले में हम एसजी का बयान ले लेते हैं. इस पर एसजी ने कहा कि एएसआई (ASI) अपना सर्वे करता रहेगा. इसमें कोई भी खुदाई कोर्ट के आदेश के बिना नहीं होगी. जीपीआर सर्वे में विशेषज्ञ की मौजूदगी होगी. इसकी वीडियोग्राफी भी होगी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सर्वे सिर्फ एक दस्तावेज नहीं होगा, बल्कि दोनों पक्षों के लिए अहम सबूत के तौर पर होगा.
एएसआई की ओर से दायर हलफनामा
CJI के अनुसार, हाईकोर्ट के समक्ष सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महानिदेशक ASI को सहायता के लिए बुलाया गया था. एडीजी एएसआई ने प्रस्तावित सर्वेक्षण की प्रकृति बताते एक हलफनामा भी दायर किया. एएसआई की ओर से दायर हलफनामे के पैरा 13- 20 को सुविधा के लिए निकाला गया है. हलफनामे के अलावा गवाह आलोक त्रिपाठी (एडीजी एएसआई) व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश हुए थे. एडीजी द्वारा पेश की गई दलीलें हाईकोर्ट के निर्णय में दर्ज की गई हैं.
Source : News Nation Bureau