वाराणसी फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी मौलाना को सुनाई 7 साल की सजा
वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 7 साल पुराने दुष्कर्म के एक मामले में मौलाना को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा और 10 हजार का जुर्माना लगाया. इटावा के रहने वाले आरोपी मौलाना जर्जिस अक्सर तकरीर करने के लिए वाराणसी आता-जाता था.
वाराणसी:
Varanasi fast track court sentenced accused Maulana : वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 7 साल पुराने दुष्कर्म के एक मामले में मौलाना को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा और 10 हजार का जुर्माना लगाया. इटावा के रहने वाले आरोपी मौलाना जर्जिस अक्सर तकरीर करने के लिए वाराणसी आता-जाता था. इस दौरान उसकी मुलाकात वाराणसी की एक युवती से हुई. मौलाना ने युवती को निकाह का झांसा देकर बार-बार शारीरिक संबंध बनाया और इसका वीडियो बना लिया.
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इसके बाद मौलाना इस वीडियो के जरिये युवती को ब्लैकमेल करने लगा. हद तो तब हो गई जब आरोपी 19 नवंबर 2015 को अभियुक्त जर्जिस पीड़िता के घर पहुंचा और उससे जबरन दुष्कर्म किया. मौलाना ने शोर करने पर अश्लील वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने और बदनाम करने की धमकी दी. इस मामले में युवती की तहरीर पर तत्कालीन एसएसपी के आदेश के बाद मौलाना के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था.
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वकील अवधेश कुमार सिंह ने बताया कि पीड़िता, 4 गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मौलाना जर्जिस को रेप सहित अन्य आरोपों में दर्ज मुकदमे में दोषी करार दिया है. वहीं, कोर्ट ने गुरुवार को मौलाना को 10 साल की कैद की सजा सुनाई है. साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. अगर मौलाना जुर्माना नहीं भरेगा तो 6 महीने उसकी सजा बढ़ जाएगी.
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