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वाराणसी की जिला अदालत का बड़ा फैसला, 3 को फांसी और 1 को आजीवन कारावास

दस सालों तक चली अदालती लड़ाई में आज वाराणसी के जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने  चार आरोपियों में से 3 को फांसी की सजा सुनाई है, जबकि एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

Updated on: 14 Oct 2022, 04:24 PM

वाराणसी:

वाराणसी। वाराणसी की जिला अदालत ने आज हत्या के एक मामले में 3 को फांसी और एक को आजीवन उम्रकैद की सजा सुनाई है। मामला 2012 का है. शहर में चौक थाना अंतर्गत बेनियाबाग मैदान के पास रहीम साहब बाबा की मजार पर चार लोगों की हत्या की गई थी. जिसमें 2 लोग मजार पर ही निर्मम हत्या के शिकार हो गए थे जबकि दो की इलाज के दौरान मौत हो गयी. दस सालों तक चली अदालती लड़ाई में आज वाराणसी के जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने  चारों आरोपियों में से 3 को फांसी की सजा सुनाई है, जबकि एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. आरोपियों पर अपने पड़ोसी की हत्या का आरोप है.

फांसी वाले तीनों आरोपियों के नाम अमजद, रमजान और अरशद है, जबकिमहिला आरोपी शकीला को उम्रकैद की सजा दी है. शकीला को 75000 रुपये का जुर्माना भी चुकाना पड़ेगा. जुर्माना अदा ना करने पर 3 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी. शकीला की तरफ से जुर्माने की रकम का आधा पैसा मुआवजे के तौर पर पीड़ित परिवार को मिलेगा.

इस  हत्याकांड के पीछे मूल विवाद कब्रिस्तान की जमीन है.  आरोपी अमजद के मकान के विवाद का मामला था पड़ोसी से चल रहा था. यह विवाद अंतत: खूनी रंग ले लिया.