Gyanvapi: हिंदू पक्ष की मांग खारिज, शिवलिंग की नहीं होगी कार्बन डेटिंग
Gyanvapi Case: वाराणसी जिला कोर्ट ने हिंदू पक्ष की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें 'कथित शिवलिंग' की कार्बन डेटिंग कराने की मांग की गई थी. ये याचिका 4 महिलाओं ने दाखिल की थी, जिसमें शिवलिंग को नुकसान पहुंचाए बगैर उसकी कार्बन डेटिंग की मांग की थी. हालांकि मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष की मांग पर आपत्ति जताई थी, जिसे कोर्ट ने मान लिया है.
highlights
- कार्बन डेटिंग की मांग खारिज
- सुप्रीम कोर्ट के आदेश का दिया हवाला
- कार्बन डेटिंग से शिवलिंग को नुकसान पहुंचने का डर
वाराणसी/नई दिल्ली:
Gyanvapi Case: वाराणसी जिला कोर्ट ने हिंदू पक्ष की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें 'कथित शिवलिंग' की कार्बन डेटिंग कराने की मांग की गई थी. ये याचिका 4 महिलाओं ने दाखिल की थी, जिसमें शिवलिंग को नुकसान पहुंचाए बगैर उसकी कार्बन डेटिंग की मांग की थी. जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है. वाराणसी कोर्ट का ये फैसला हिंदू पक्ष के लिए झटके जैसा है, क्योंकि हिंदू पक्ष चाहता था कि कार्बन डेटिंग सुरक्षित तरीके से किया जाए और फिर पूजा-पाठ की अनुमति दी जाए. लेकिन कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला देते हुए ऐसा करने से इनकार कर दिया है.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश का दिया हवाला
वाराणसी कोर्ट के जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने अपने फैसले में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कथित शिवलिंग को सुरक्षित रखने के लिए कहा है. ऐसे में अगर शिवलिंग को कार्बन डेटिंग के दौरान कोई नुकसान पहुंचता है, तो ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनदेखी करने जैसा होगा. जो गलत माना जाएगा. इसके अलावा शिवलिंग को किसी तरह को नुकसान पहुंचाना हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं पर कुठाराघात की तरह होगा. ऐसे में कार्बन डेटिंग की मांग को माना नहीं जा सकता.
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