ओबीसी की 17 जातियों को एससी में शामिल करने के उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. प्रदेश सरकार के इस निर्णय को लेकर एक वकील ने चीफ जस्टिस की बेंच के समक्ष एक अर्जी लगाई है. वकील राकेश गुप्ता का कहना है कि योगी सरकार का यह निर्णय गलत व असंवैधानिक है. जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस पंकज भाटिया की खंडपीठ आज इस मामले पर सुनवाई करेगी.
Source : News Nation Bureau