New Update
/newsnation/media/post_attachments/images/2019/06/19/uttar-pradeshaajkibadikhabar1-18-5-76.jpg)
अयोध्या राम जन्मभूमि परिसर में पांच जुलाई 2005 को हुए आतंकी हमले के मामले में 14 साल बाद प्रयागराज की ट्रायल कोर्ट ने फैसला सुनाया है. ट्रायल कोर्ट ने आतंकी हमले की साजिश रचने और आतंकियों की मदद का दोषी पाए जाने पर चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. कोर्ट ने आतंकी हमले के मास्टर माइंड डॉ इरफान के साथ ही मोहम्मद नसीम, शकील अहमद और आसिफ इकबाल उर्फ फारुख को उम्र कैद की सजा सुनाते हुए चारों पर कुल मिलाकर दो लाख चालीस हजार का जुर्माना भी लगाया है. जबकि कोर्ट ने एक आरोपी मोहम्मद अजीज के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य न होने के आधार पर उसे बरी कर दिया है.
Advertisment
Source : News Nation Bureau