सपा सांसद आजम खान को रामपुर पब्लिक स्कूल के ध्वस्तीकरण मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने स्कूल की याचिका को खारिज कर दिया है. हालांकि याचिकाकर्ता को आरडीए के आदेश के खिलाफ अपील दाखिल करने को कहा है. प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत कुमार सिंह ने कोर्ट को जानकारी दी कि अवैध रूप से बिना नक्शा पास कराए स्कूल का निर्माण कराया गया. जिसे ध्वस्त करने के लिए आरडीए ने नोटिस दिया था. कोर्ट ने कहा कि इसे अपील में चुनौती दी जा सकती है, याचिका पोषणीय नहीं है.
Source : न्यूज स्टेट ब्यूरो