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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस विभाग में कम्प्यूटर ऑपरेटर पद पर खाली सामान्य कोटे की 81 सीटों को मेरिट से भरने का आदेश दिया है. इसके लिए कोर्ट ने पुलिस भर्ती बोर्ड को 3 महीने का समय दिया है. कोर्ट ने कहा है कि इस आधार पर चयनित को नियुक्ति देने से इनकार नहीं कर सकते कि प्रतिक्षा सूची नहीं बनी थी. इस संबंध में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि 81 लोगों ने ज्वाइन नहीं किया,जिससे पद खाली रह गए हैं और उन्होंने कट ऑफ मार्क से अधिक अंक प्राप्त किया है. याचिकाकर्ताओं ने खाली पदों पर नियुक्ति की मांग की थी.
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Source : News Nation Bureau
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