logo-image

CISF की तर्ज पर करेगा काम उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षाबल : अवनीश अवस्थी

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नवगठित उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल अधिनियम-2020 के अर्न्तगत कोई नया प्राविधान नहीं किया गया है, बल्कि केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को प्रदत्त शक्तियों की तर्ज पर गठित इस विशेष सुरक्षा बल को भी शक्तियां प्रदान की गयी हैं.

Updated on: 15 Sep 2020, 06:56 PM

लखनऊ:

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नवगठित उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल अधिनियम-2020 के अर्न्तगत कोई नया प्राविधान नहीं किया गया है, बल्कि केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को प्रदत्त शक्तियों की तर्ज पर गठित इस विशेष सुरक्षा बल को भी शक्तियां प्रदान की गयी हैं. अपर मुख्य सचिव, गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल मेट्रो रेल, न्यायालय, एयरपोर्ट, बैंक व अन्य वित्तीय संस्थानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभायेगा.

ये भी पढ़ें- कोरोना वायरस की चपेट में आए इस राज्य के 40 विधायक, एक की मौत

सरकारी गजट में प्रकाशित इस अधिनियम की धारा-10 के अनुसार बल का कोई सदस्य, किसी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना तथा किसी वारंट के बिना, ऐसे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, जो एक्ट की धारा-8 के अन्तर्गत उल्लिखित बल के सदस्यों के कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा पहुंचाए, हमला करे, हमले की धमकी दे या आपराधिक बल का प्रयोग करेगा.

ये भी पढ़ें- अपने दो हाथों का ऐसा गजब इस्तेमाल करती है ये बच्ची, सपने में भी नहीं सोच सकते आप

अपर मुख्य सचिव, गृह ने बताया है कि शासन की अधिसूचना में उल्लिखित धारा-10 में निर्दिष्ट ऊ्र्न कोई अपराध किया गया है, तो अपराधी को निकल भागने या अपराध के साक्ष्य को छिपाने का अवसर दिये बिना उसकी तलाशी बिना वारंट के ली जा सकती है. साथ ही यह विश्वास होने पर कि उसके द्वारा अपराध किया गया है, तो उसकी गिरफ्तारी भी की जा सकती है.