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उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से एक शर्मनाक वारदात सामने आई है. जिला अस्पताल में में एक मासूम बच्ची से दुराचार हुआ है. हालांकि आरोपी पुलिस की गिरफ्त से अभी बाहर है. मुरादाबाद पुलिस अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर CCTV फुटेज खंगाल रही है.DSP राजेश कुमार ने बताया कि पुलिस CCTV फुटेज के जरिए जल्द आरोपी के गिरेबां तक पहुंच जाएगी. इसके लिए जांच जारी है.
Moradabad: A man attempted to rape a minor girl in district hospital yesterday after luring her on the pretext of giving her a chocolate. Police say, "We are trying to identify the accused through CCTV footage. A case will be registered and further action will be taken." pic.twitter.com/El4ImsP3Mc
— ANI UP (@ANINewsUP) January 7, 2019
वहीं, उप्र बाल अधिकार संरक्षण के अध्यक्ष विशेष गुप्ता ने मीडिया से बताया कि वह खुद अस्पताल गए थे और घटना स्थल को देखा. उन्होंने बताया कि अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था बहुत कमजोर है. CMS से मिलकर मैंने महिला वार्ड की सुरक्षा बढ़ाने की बात की. पीड़ित परिवार ने बच्ची से हुए शर्मनाक वारदात के बारे में जानकारी दी.
Rape में कब फांसी
आईपीसी की धारा-376 ए के तहत प्रावधान किया गया कि अगर Rape के कारण महिला विजिटेटिव स्टेज (मरने जैसी स्थिति) में चली जाए तो दोषी को अधिकतम फांसी की सजा हो सकती है। साथ ही गैंग Rape के लिए 376 डी के तहत सजा का प्रावधान किया गया, जिसके तहत कम से कम 20 साल और ज्यादा से ज्यादा उम्रभर के लिए जेल (नेचुरल लाइफ तक के लिए जेल) का प्रावधान किया गया। साथ ही 376 ई के तहत प्रावधान किया गया कि अगर कोई शख्स Rape के लिए पहले दोषी करार दिया गया हो और वह दोबारा अगर Rape या गैंग Rape के लिए दोषी पाया जाता है तो उसे उम्रकैद से लेकर फांसी तक की सजा होगी।