उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल 2019 से बीयर बार के लाइसेंस खत्म
इस बदलाव के बाद अब 1 अप्रैल 2019 से बीयर बार के लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं होगा
लखनऊ:
उत्तर प्रदेश (Uttar pradesh) में राज्य सरकार ने नई आबकारी नीति के तहत प्रदेश में 1 अप्रैल 2019 से बीयर बार के लाइसेंस खत्म कर दिए हैं. होटल और रेस्तरां को पहले दिए गए बीयर बार के लाइसेंसों को अब नवीनीकरण नहीं होगा. विभाग अब बीयर बार के लाइसेंस की जगह सीधे बार का लाइसेंस देगा. नई नीति में आबकारी विभाग ने बीयर बार लाइसेंस को लेकर करीब 85 साल पुराने नियम को बदल दिया है. आबकारी विभाग के अनुसार नए नियम के मुताबिक अब अगर कोई अपने होटल और रेस्तरां में बीयर बार का लाइसेंस लेना चाहेगा तो उसे बार का लाइसेंस लेना होगा और उसे बार लाइसेंस की फीस जमा करना होगी.
यह भी पढ़ें- दिल्ली में लगे पाकिस्तान के समर्थन में नारे, भीड़ ने की जमकर पिटाई
इस बदलाव के बाद अब 1 अप्रैल 2019 से बीयर बार के लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं होगा. अभी तक बीयर बार की सालाना लाइसेंस फीस 2.5 लाख रुपये थी, जबकि बार लाइसेंस के लिए अब सरकारी खजाने में 8.80 लाख रुपये की सालाना फीस जमा करनी होगी.
इन चार वीर पायलटों ने 1971 में पाकिस्तान के किए थे दांत खट्टे, देखिए ये VIDEO
Don't Miss
वीडियो
IPL 2024
मनोरंजन
धर्म-कर्म
-
Guru Gochar 2024 Kuber Yog: कल इन राशियों में बनने जा रहा है कुबेर योग, अचानक मिलेगा छप्पड़फाड़ धन
-
Love Rashifal 30 April 2024: इन राशियों की लव लाइफ में आएगी बड़ी परेशानी, जानें अपनी राशि का हाल
-
Aaj Ka Panchang 30 April 2024: क्या है 30 अप्रैल 2024 का पंचांग, जानें शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहु काल का समय
-
May Vehicle Purchase Muhurat: मई 2024 में खरीदना चाहते हैं वाहन? तो पहले जान लीजिए शुभ मुहूर्त