सरकार का तोहफा... 21 की उम्र वालो को मिलेगा 5 लाख, जानिए कैसे

युवाओं को एंटरप्रेन्योर बनाने और उनके स्टार्टअप सपनों को साकार करने के लिए एक नई पहल की है. सरकार का उद्देश्य राज्य के युवाओं को कारोबारी बनने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे न केवल वे अपने व्यवसाय की शुरुआत कर सकें.

युवाओं को एंटरप्रेन्योर बनाने और उनके स्टार्टअप सपनों को साकार करने के लिए एक नई पहल की है. सरकार का उद्देश्य राज्य के युवाओं को कारोबारी बनने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे न केवल वे अपने व्यवसाय की शुरुआत कर सकें.

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Garima Sharma
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Uttar Pradesh government youth scheam

सरकार का तोहफा... 21 की उम्र वालो को मिलेगा 5 लाख, जानिए कैसे

उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं को एंटरप्रेन्योर बनाने और उनके स्टार्टअप सपनों को साकार करने के लिए एक नई पहल की है. सरकार का उद्देश्य राज्य के युवाओं को कारोबारी बनने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे न केवल वे अपने व्यवसाय की शुरुआत कर सकें बल्कि अन्य लोगों को भी रोजगार प्रदान कर सकें. इस दिशा में सरकार ने "मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (Mukhyamantri Yuva)" नामक एक महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत की है. 

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योजना का उद्देश्य और लाभ

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत राज्य के युवाओं को अपना स्टार्टअप स्थापित करने के लिए ब्याज मुक्त लोन प्रदान किया जाएगा. इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन महत्वाकांक्षी युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि वे अपने कारोबार की शुरुआत कर सकें. स्टार्टअप स्थापित करने वाले युवा न केवल अपने पैरों पर खड़े होंगे बल्कि प्रदेश के विकास में भी योगदान देंगे, जिससे रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे.

पांच लाख तक का ब्याज मुक्त लोन 

योजना के अंतर्गत "पांच लाख तक का ब्याज मुक्त लोन" मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रदान किया जाएगा. इसके साथ ही, लोन पर 10 प्रतिशत की सब्सिडी भी दी जाएगी. यह योजना उन युवाओं के लिए विशेष रूप से लाभकारी है, जिनके पास व्यवसायिक विचार तो हैं, लेकिन उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. 

पात्रता और शर्तें

योजना के तहत लोन प्राप्त करने के लिए कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं:

1. आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए.
2. आवेदक की आयु 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
3. न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कक्षा 8 पास होनी चाहिए, हालांकि इंटरमीडिएट पास उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी.
4. आवेदक ने सरकार द्वारा संचालित प्रशिक्षण योजनाओं जैसे "विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, एक जनपद एक उत्पाद योजना" या किसी अन्य कौशल विकास कार्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त किया हो.
5. आवेदक पहले से किसी "राज्य या केंद्र सरकार की अन्य योजना से ब्याज या पूंजी उत्पादन का लाभ" न उठा रहा हो (पीएम स्वनिधि योजना को छोड़कर).

आवेदन प्रक्रिया और जानकारी

युवाओं को इस योजना का लाभ देने के लिए "डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज" की वेबसाइट पर जल्द ही आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी. ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने वाले युवाओं के आवेदनों की जांच की जाएगी और फिर योग्य उम्मीदवारों को लोन प्रदान किया जाएगा. योजना के पहले चरण में, गाजियाबाद में लगभग "1,500 युवाओं" को इसका लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है. 

जिन युवाओं को योजना के बारे में अधिक जानकारी चाहिए, वे "जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमी विकास केंद्र" गाजियाबाद से संपर्क कर सकते हैं या योजना की जानकारी वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं. 

 

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