logo-image

यूपी सरकार बनाएगी क्लेम ट्रिब्यूनल, चुकानी होगी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को कीमत

ट्रिब्यूनल को आरोपी की संपत्ति अटैच करने के साथ आरोपी का नाम बताओ फोटोग्राफ प्रचारित करने का आदेश दे सकेगा. जिससे आम लोग उसकी संपत्ति खरीददारी ना करें.

Updated on: 15 Mar 2020, 12:06 PM

लखनऊ:

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) सरकार जल्द ही नुकसान की वसूली के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है. सूत्रों के हवाले से मिली खबर के अनुसार सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों अब को कीमत चुकानी होगी. उत्तर प्रदेश सरकार नुकसान की वसूली के लिए क्लेम ट्रिब्यूनल बनाने की तैयारी कर रही है. यह कदम ऐसे वक्त में उठाया जा रहा है जब लखनऊ हिंसा (Lucknow Violence) के आरोपियों के पोस्टर का मुद्दा कोर्ट के बाद राजनीतिक गलियारों में छाया है.

यह भी पढ़ें: समाजवादी पार्टी ने यूपी में बनाई 'मिशन 2022' की रणनीति, किया बड़ा ऐलान

सूत्रों के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले को अब क्षतिपूर्ति देनी होगी. इसके लिए क्लेम ट्रिब्यूनल का गठन होगा. राज्य सरकार रिटायर्ड जिला जज की अध्यक्षता में क्लेम ट्रिब्यूनल बनाएगी. इसके फैसले को किसी भी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकेगी. ट्रिब्यूनल को आरोपी की संपत्ति अटैच करने के साथ आरोपी का नाम बताओ फोटोग्राफ प्रचारित करने का आदेश दे सकेगा. जिससे आम लोग उसकी संपत्ति खरीददारी ना करें. इसके अलावा ट्रिब्यूनल नुकसान के आकलन के लिए क्लेम कमिश्नर की तैनाती कर सकेगा.

यह भी पढ़ें: योगी सरकार का बड़ा फैसला, इन 4 शहरों में बनेंगी कोरोना की जांच के लिए लैब 

गौरतलब है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर लखनऊ में 19 दिसंबर 2019 को हिंसा हुई थी. कई जगहों पर तोड़फोड़ और आगजनी की गई थी. इस हिंसा में सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया था. जिसके बाद योगी सरकार ने नुकसान की भरपाई विद्रोहियों से करने आदेश दिया था. इसके तहत बीते दिनों राजधानी में आरोपियों के पोस्टर लगाए गए थे. सरकार के इस फैसले पर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाराजगी हाजिर की थी और होर्डिंग हटाने के आदेश दिए थे. सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के फैसले पर रोक से इनकार कर दिया था. लिहाजा अब योगी सरकार क्लेम ट्रिब्यूनल की तैयारी में है.