logo-image

योगी सरकार ने खुले स्थान पर शादी और कार्यक्रम की दी छूट, ये होंगी शर्तें

UP Covid Guidelines: योगी सरकार ने कोविड नियमों में ढील देते हुए अब खुली जगहों पर शादी और अन्य समारोह आयोजित करने की इजाजत दे दी है. हालांकि कोरोना गाइडलाइन से जुड़े नियमों और सोशल डिस्टेंसिंग का अभी भी पालन अनिवार्य है.

Updated on: 28 Sep 2021, 12:15 PM

लखनऊ:

उत्तर प्रदेश में कोरोना के लगातार कम होते मामलों के बाद योगी सरकार खुले स्थानों पर शादी समारोह और अन्य कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति दे दी है. नई कोविड गाइडलाइन के मुताबिक़ समारोह में शामिल होने वाले लोगों की संख्या आयोजन के लिए निर्धारित परिसर के एरिया पर निर्भर करेगी. हालांकि इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा. प्रवेश द्वार पर हेल्प डेस्क भी लगानी होगी. इसके बाद ही कार्यक्रम और शादी समारोह की इजाजत होगी. इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुले मैदान में कोविड प्रोटाकाल के अनुरूप रामलीला के मंचन की अनुमति दिए जाने का निर्देश दिया था.

उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले अभी स्थिर हैं. पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 7 नए माले सामने आए, जबकि 6 लोग कोरोना संक्रमण से ठीक हो गए है. वहीं, सक्रिय मामलो की संख्या 176 है. यूपी के 70 जिलों में अब 10 से कम रोगी हैं जबकि इनमें से 65 जिलों में अब पांच से भी कम एक्टिव कोरोना मरीज हैं. प्रदेश में अब 31 जिलों में कोरोना का एक भी मरीज नहीं है. जिन जिलों में अब एक भी मरीज नहीं है, उनमें अलीगढ़, अमेठी, अमरोहा, औरैय्या, अयोध्या, आजमगढ़, बदायूं, बागपत, बलिया, बांदा, बहराइच, बिजनौर, फर्रुखाबाद, गाजीपुर, गोंडा, हमीरपुर, हापुड़, हरदोई, हाथरस, कानपुर देहात, कासगंज, महोबा, मीरजापुर , मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, रामपुर, संत कबीर नगर, शामली, श्रावस्ती, सीतापुर व सोनभद्र शामिल है. पॉजिटिविटी रेट 0.01 फीसद है और रिकवरी रेट 98.7 प्रतिशत है.