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Azam Khan( Photo Credit : New State)
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सरकारी वकील ने बताया कि रामपुर की एडीजे 6 कोर्ट ने अब्दुल्लाह आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र के मामले में लगी अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी थी और धारा 82 का नोटिस जारी किया था.
Azam Khan( Photo Credit : New State)
समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान की मुश्किलें कम होते नहीं दिख रहीं. अब एक मामले में अदालत ने उनकी संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है. इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम खान के बेटे अब्दुला आजम की विधायकी रद्द की और अब इसी मामले में एडीजे की अदालत ने सांसद आजम खान, उनकी पत्नी और विधायक तजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया है.
सरकारी वकील ने बताया कि रामपुर की एडीजे 6 कोर्ट ने अब्दुल्लाह आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र के मामले में लगी अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी थी और धारा 82 का नोटिस जारी किया था. आज इस मामले में आगे की सुनवाई होनी थी, लगातार कोर्ट में गैरहाजिरी के चलते एक बार फिर कोर्ट ने इस मामले में आजम खान अब्दुल्लाह आजम और तजीन फातमा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए धारा 83 की कार्रवाई करने के आदेश भी दिए हैं.
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अगली सुनवाई 17 मार्च को होगी
कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 17 मार्च तारीख तय की है. अगर आजम खान अब कोर्ट के समक्ष पेश नहीं होते हैं तो उनकी चल-अचल संपत्ति को भी कुर्क की जा सकती है. बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने थाना गंज में धारा 420, 467, 468, 471 के तहत तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. तीन जनवरी 2019 को मुकदमा दर्ज हुआ था. अप्रैल में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी थी.एडीजी 6 धीरेन्द्र कुमार की कोर्ट में सुनवाई हो रही है.
सुनवाई के दौरान लगातार गैरहाजिर रहने पर कोर्ट ने धारा 82 के तहत मुनादी के आदेश दिए थे. पुलिस ने 9 जनवरी 2020 को मुनादी भी कराई थी. मंगलवार को इस मामले में सुनवाई थी. सुनवाई के दौरान गैरहाजिर रहने पर कोर्ट ने सांसद आजम खां, विधायक फातिमा और अब्दुल्ला आजम के खिलाफ धारा 83 के तहत कुर्की की कार्रवाई के आदेश दिए हैं.
Source : News State